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Kaushambi News: हत्या आरोपी महिला की जमानत खारिज

Wed, 21 Aug 2024 03:35 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी Updated Wed, 21 Aug 2024 03:35 AM IST
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Bail of murder accused woman rejected
हत्या आरोपी महिला की जमानत खारिज
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मंझनपुर। जिला जज अनुपम कुमार की अदालत ने हत्या आरोपी महिला की मंगलवार को जमानत अर्जी खारिज कर दी। वादी अभियोजन के अनुसार 29 जून 2024 को सैनी कोतवाली के अजुहा निवासी रामलखन भोला चौराहे के निकट ठेला लगाकर मुंगौरा बेच रहा था। तभी पड़ोसी कामता व बब्लू से रामलखन की कहासुनी हो गई। आरोप है कि कामता, उसकी पत्नी सुशीला देवी, बब्लू व उसकी पत्नी माया ने डंडे से रामलखन को पीटना शुरू कर दिया। बीच-बचाव करने आई रामलखन की पत्नी रीतू को भी पीटा। बेहोशी की हालत में रामलाख को प्रयागराज के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां इलाज के दौरान रामलखन की मौत हो गई। मृतक की पत्नी रीतू ने सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। मंगलवार को आरोपी सुशीला देवी की ओर से दाखिल की गई जमानत अर्जी पर बहस हुई। जिला शासकीय अधिवक्ता ने सोमेश्वर तिवारी ने जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला जज अनुपम कुमार की अदालत ने महिला की जमानत अर्जी खारिज कर दी। संवाद

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तमंचा रखने में दो दोषियों को अर्थदंड की सजा
मंझनपुर। सीजेएम न्यायालय ने तमंचा रखने के दो दोषियों को अर्थदंड की सजा सुनाई है। सैनी कोतवाली पुलिस ने गुरु का पुरवा निवासी प्रभाष मिश्रा को वर्ष 2007 में व कोखराज पुलिस ने बबलू उर्फ छोट्टन को अवैध तमंचा के साथ पकड़ कर जेल भेजा था। जमानत पर छूटने के बाद से दोनों आरोपी अदालत का चक्कर लगा रहे थे। लेकिन 17 साल बाद भी पुलिस इनके खिलाफ कोर्ट में साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर सकी। इससे परेशान होकर आरोपियों ने सीजेएम की अदालत में हाजिर होकर अपना-अपना जुर्म कुबूल कर लिया। इस पर कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 15-15 सौ रुपये के अर्थदंड की सजा सुना दी। देर शाम तक दोनों आरोपियों ने आदेशित धनराशि कोर्ट में जमा करा दिया है। संवाद
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