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Kaushambi News: हत्यारोपी देवरानी-जेठानी की जमानत खारिज

Fri, 31 May 2024 05:43 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी Updated Fri, 31 May 2024 05:43 PM IST
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Bail of murder accused sister-in-law and sister-in-law rejected
हत्यारोपी देवरानी और जेठानी की जमानत खारिज
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- कौशाम्बी कोतवाली के बेरौंचा गांव में डेढ़ माह पहले हुई थी हत्या
संवाद न्यूज एजेंसी
मंझनपुर। जिला जज अनुपम कुमार ने शुक्रवार को हत्यारोपी देवरानी-जेठानी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। इन पर हत्या समेत जानलेवा हमला करने का आरोप है। वादी अभियोजन के अनुसार कौशाम्बी कोतवाली के बेरौंचा गांव में 11 अप्रैल 2024 को कामता निषाद के घर के पास लगे खडंजे को पड़ोसी उखाड़ रहे थे। विरोध करने पर पड़ोसी मदनलाल, कमलेश, ओम प्रकाश, कुसमा देवी, रानी, ममता व अनार उर्फ शोभा देवी ने फावड़ा, कुल्हाड़ी और फरसा से हमला कर दिया। घटना में कामता के पिता राजाराम, राम आसरे, सुशील, पिंटू, राम बहादुर व रामलाल गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इलाज के अस्पताल जाते समय राजाराम की मौत हो गई थी। मामले में वादी कामता ने पड़ोसी छह लोगों के खिलाफ हत्या सहित जानलेवा हमला करने का नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। शुक्रवार को ममता देवी व अनार उर्फ शोभा की ओर से दाखिल की गई जमानत अर्जी पर जिला जज अनुपम कुमार की अदालत में बहस की गई। जिला शासकीय अधिवक्ता सोमेश्वर तिवारी व एडीजीसी अनिल कुमार ने जमानत का विरोध किया। दोनों ओर से की गई बहस को सुनने के बाद कोर्ट ने दोनों महिला आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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