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Kaushambi News: नशे में पड़ोसी के घर आगजनी के आरोपी की जमानत रद्द

Tue, 21 Jan 2025 12:43 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी Updated Tue, 21 Jan 2025 12:43 AM IST
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Bail canceled for drunken arson accused of neighbor's house
विशेष न्यायाधीश एससीएसटी कोर्ट शिरीन जैदी की अदालत ने नशे में धुत होकर पड़ोसी के घर आगजनी के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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कोखराज कोतवाली के मुरादपुर गांव की मीना देवी पुत्री हरिश्चंद्र ने बताया कि 29 नवंबर 2024 को उसके घर के लोग बाहर चले गए थे। घर पर वह अकेले थीं। इसी बीच पड़ोसी मो. एहसान शराब के नशे में धुत होकर आया और बेवजह जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गाली-गलौज करने लगा था। विरोध करने पर आरोपी ने घर में आग लगा दी।
इससे पांच हजार नकदी समेत हजारों की गृहस्थी जलकर नष्ट हो गई थी। पीड़िता की तहरीर पर नामजद मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
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मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एससीएसटी कोर्ट शिरीन जैदी की अदालत में चल रही है। सोमवार को कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने व केस डायरी का अवलोकन करने के बाद आरोपी को जमानत देने से इन्कार कर दिया।
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