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रिटायर्ड रेलवे कर्मी की हत्यारोपी बहू की जमानत अर्जी नामंजूर

Sat, 24 Jul 2021 12:33 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 24 Jul 2021 12:33 AM IST
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Bail application of daughter-in-law accused of murder of retired railway worker rejected
रिटायर रेलवे कर्मी बैजनाथ की हत्यारोपी बहू की जमानत अर्जी कोर्ट ने नामंजूर कर दी। फंड के पैसों के बटवारे को लेकर बेटे-बहू ने अपने रेलकर्मी की लोहे की रॉड से पीटकर हत्या कर दी थी। घटना में सदर कोतवाली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उन्हें जेल भेजा था।
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अभियोजन के मुताबिक सदर कोतवाली के गांधी नगर निवासी नरेंद्र पाल ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पिता बैजनाथ रेलवे से सेवानिवृत्त हुए थे। छोटी बहन पूजा की शादी होनी थी।
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इस वजह से वह फंड के पैसे का बंटवारा नहीं कर रहे थे। इसे लेकर बड़े भाई सुरेंद्र पाल व वीरेंद्र पाल नाराज थे। 20 जून की दोपहर सुरेंद्र व वीरेंद्र ने अपनी पत्नियों व साले के साथ मिलकर लोहे के राड से पीटकर पिता को मार डाला।
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मामला प्रभारी जिला जज रामसुचित की अदालत में विचाराधीन है। इस मामले में वीरेंद्र की पत्नी ललिता देवी की तरफ से उसके अधिवक्ता ने जामानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

अभियोजन की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता सोमेश्वर तिवारी ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया। कोर्ट ने मामले में सभी पक्ष को सुनने के बाद जमानत अर्जी नामंजूर कर दी।
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