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शत्रु संपत्ति खरीदने वाले 149 लोगों को प्रशासन ने जारी की नोटिस

Mon, 08 Aug 2022 01:39 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 08 Aug 2022 01:39 AM IST
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Administration issued notice to 149 people who bought enemy property
जिला मुख्यालय स्थित शत्रु संपत्ति को खरीद कर उस पर भवन निर्माण और कब्जा करने वाले लोग फंस गए हैं। एसडीएम की रिपोर्ट पर डीएम ने ऐसे 149 लोगों को नोटिस जारी किया है। सभी को शत्रु संपत्ति खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया है। इससे अवैध कब्जा करने वालों में खलबली मच गई है।
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मंझनपुर निवासी रजा हैदर ने अभिलेखों में हेराफेरी कर 50 करोड़ से अधिक रुपये कि शत्रु संपत्ति अपने नाम दर्ज कराकर उसकी बिक्री कर दी थी। इसमें गाटा संख्या 12, 13, 17, 104 क, 132, 170, 174, 253, 256, 261, 284, 285, 286 शामिल हैं। मामले की जानकारी होने पर प्रशासनिक अधिकारियों ने मामले की छानबीन कर कार्रवाई शुरू कर की। चकबंदी न्यायालय में शत्रु संपत्ति को लेकर मुकदमा चला।
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अदालत में पेश किए गए अभिलेखों को परखने के बाद चकबंदी अधिकारी ने रजा हैदर के नाम दर्ज भूमि को शत्रु संपत्ति करार देते हुए बैनामा निरस्त कर दिया। इस बीच रजा हैदर ने संपत्ति तमाम लोगों के हाथ बेच भी दी। एसडीएम मंझनपुर प्रखर उत्तम ने इसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी सुजीत कुमार को दी।
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मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएम ने शत्रु संपत्ति खरीदने वाले 149 लोगों को नोटिस जारी किया है। सभी को पखवाड़े भर के भीतर अपना कब्जा हटाकर शत्रु संपत्ति खाली करने का निर्देश दिया है। चेताया कि तय समय के भीतर शत्रु संपत्ति नहीं खाली करने वालों के खिलाफ लोक परिसंपत्ति अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए प्रशासन खुद कब्जे से बेदखल करेगा। नोटिस मिलने के बाद खरीदारों के साथ ही कब्जेदारों में खलबली मची है।
बगैर मानचित्र पास कराए 168 लोगों ने बनाया आशियाना
विनियमित क्षेत्र में बगैर ले-आउट व मानचित्र के मकान बनाना लोगों को महंगा पड़ गया। संबंधित लेखपालों की रिपोर्ट पर नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र ने चायल तहसील क्षेत्र के 168 लोगों को नोटिस जारी किया है। सप्ताह भर के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
जिला मुख्यालय मंझनपुर, सिराथू व चायल क्षेत्र के 45 गांवों को जिला प्रशासन ने विनियमित क्षेत्र घोषित किया है। विनियमित क्षेत्र में भवन निर्माण शुरू कराने से पहले ले-आउट के साथ मानचित्र भी जारी करना पड़ता है। इसके लिए नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र की ओर से आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं, लेकिन इसका अनुपालन नहीं हो रहा है।

चायल तहसील क्षेत्र के परसरा, रोही व मखदूमपुर समेत कई स्थानों पर लोगों ने बगैर नक्शा पास कराए ही मकान बनाना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने निर्माण कार्य भी पूरा कर लिया। डीएम सुजीत कुमार के निर्देश पर नियत प्राधिकारी चायल ने लेखपाल से सत्यापन कराया। इसमें 168 लोगों ने मकान बनाने का ले-आउट व मानचित्र नहीं तैयार कराया था। लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर नियत प्राधिकारी ने संबंधित व्यक्तियों को नोटिस जारी कर दी।
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