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किराने की दुकानें चार बजे के बाद खुलीं तो की जाएगी कार्रवाई
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Action will be taken if grocery stores open after four o'clock
- फोटो : KAUSHAMBI
किराने की दुकानें चार बजे के बाद खुलीं तो होगी कार्रवाई
जिलाधिकारी बोले, बिना जरूरी काम के कोई भी व्यक्ति घर से बाहर न निकलें, मास्क लगाएं
संवाद न्यूज एजेंसी
मंझनपुर। लॉकडाउन के दौरान किराने की दुकानें रोजाना शाम चार बजे तक ही खुलेंगी। इसके बाद अगर किसी ने दुकान खोली तो कारोबारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये बातें जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने शुक्त्रस्वार को भ्रमण के दौरान कही।
जिलाधिकारी ने कहा कि लॉकडाउन को लेकर धारा.144 प्रभावी है। किसी को लॉकडाउन के उल्लंघन की छूट नहीं है। कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने सभी एसडीएमए सीओ और थाना प्रभारियों को इलाके में भ्रमणशील रहकर लॉकडाउन का शत-प्रतिशत पालन कराने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने कहा कोई भी व्यक्ति बिना जरूरी काम के घर से बाहर नहीं निकले। घर से बाहर निकलने के दौरान मास्क अवश्य लगाएं। अगर मास्क की व्यवस्था नहीं है तो वह कॉटन के कपड़े को तीन परत में मोड़ कर अपना मुंह और नाक ढंके। बिना मास्क निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भ्रमण के दौरान एसपी अभिनंदन ने कहा अक्सर लोग शौकिया बाहर निकलते हैं। उनके खिलाफ पुलिस सख्ती से पेश आए। बाहर निकले व्यक्ति से कारण पूछा जाए। संतोषजनक जवाब नहीं देने पर कार्रवाई की जाए।
दस दिनों में तीन लाख परिवारों के घर पहुंचा राशन: लॉकडाउन के दौरान प्रशासन ने करीब तीन लाख कार्डधारकों के घर राशन पहुंचाने का दावा किया है। एक अप्रैल से लेकर 10 तारीख तक यह राशन कोटे की दुकान से वितरित कराया गया। जिला आपूर्ति अधिकारी;डीएसओद्ध सीमा सिंह ने बताया एक अप्रैल से जिले की समस्त उचित दर दुकानों से राशन वितरण कराया जा रहा है। राशन वितरण के दौरान हर दुकान में एक नोडल अफसर नियुक्त किया गया था। 10 अप्रैल तक कोटे की दुकानों से करीब 272176 कार्डो का राशन बांटा जा चुका है। जिसमें तकरीबन 35377 अंत्योदय और 40589 पात्र गृहस्थी के कार्डधारक थे। इसके अलावा मनरेगा जॉब कार्ड धारकए पंजीकृत श्रमिक और दिहाड़ी मजदूरों को निरूशुल्क राशन बांटा गया। डीएसओ ने बताया अप्रैल माह का राशन वितरण 12 अप्रैल तक किया जाएगा। जिन कार्ड धारकों का ई.पास मशीन में अंगूठा नहीं लगा है वह अन्य आईडी के आधार पर प्राक्सी के माध्यम से राशन प्राप्त कर सकते हैं।
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जिलाधिकारी बोले, बिना जरूरी काम के कोई भी व्यक्ति घर से बाहर न निकलें, मास्क लगाएं
संवाद न्यूज एजेंसी
मंझनपुर। लॉकडाउन के दौरान किराने की दुकानें रोजाना शाम चार बजे तक ही खुलेंगी। इसके बाद अगर किसी ने दुकान खोली तो कारोबारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये बातें जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने शुक्त्रस्वार को भ्रमण के दौरान कही।
जिलाधिकारी ने कहा कि लॉकडाउन को लेकर धारा.144 प्रभावी है। किसी को लॉकडाउन के उल्लंघन की छूट नहीं है। कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने सभी एसडीएमए सीओ और थाना प्रभारियों को इलाके में भ्रमणशील रहकर लॉकडाउन का शत-प्रतिशत पालन कराने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने कहा कोई भी व्यक्ति बिना जरूरी काम के घर से बाहर नहीं निकले। घर से बाहर निकलने के दौरान मास्क अवश्य लगाएं। अगर मास्क की व्यवस्था नहीं है तो वह कॉटन के कपड़े को तीन परत में मोड़ कर अपना मुंह और नाक ढंके। बिना मास्क निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भ्रमण के दौरान एसपी अभिनंदन ने कहा अक्सर लोग शौकिया बाहर निकलते हैं। उनके खिलाफ पुलिस सख्ती से पेश आए। बाहर निकले व्यक्ति से कारण पूछा जाए। संतोषजनक जवाब नहीं देने पर कार्रवाई की जाए।
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दस दिनों में तीन लाख परिवारों के घर पहुंचा राशन: लॉकडाउन के दौरान प्रशासन ने करीब तीन लाख कार्डधारकों के घर राशन पहुंचाने का दावा किया है। एक अप्रैल से लेकर 10 तारीख तक यह राशन कोटे की दुकान से वितरित कराया गया। जिला आपूर्ति अधिकारी;डीएसओद्ध सीमा सिंह ने बताया एक अप्रैल से जिले की समस्त उचित दर दुकानों से राशन वितरण कराया जा रहा है। राशन वितरण के दौरान हर दुकान में एक नोडल अफसर नियुक्त किया गया था। 10 अप्रैल तक कोटे की दुकानों से करीब 272176 कार्डो का राशन बांटा जा चुका है। जिसमें तकरीबन 35377 अंत्योदय और 40589 पात्र गृहस्थी के कार्डधारक थे। इसके अलावा मनरेगा जॉब कार्ड धारकए पंजीकृत श्रमिक और दिहाड़ी मजदूरों को निरूशुल्क राशन बांटा गया। डीएसओ ने बताया अप्रैल माह का राशन वितरण 12 अप्रैल तक किया जाएगा। जिन कार्ड धारकों का ई.पास मशीन में अंगूठा नहीं लगा है वह अन्य आईडी के आधार पर प्राक्सी के माध्यम से राशन प्राप्त कर सकते हैं।
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