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Kaushambi News: मारपीट व धमकी देने के 7 आरोपियों को अर्थदंड की सजा
Thu, 25 Jul 2024 05:42 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
Updated Thu, 25 Jul 2024 05:42 AM IST
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मारपीट व धमकी देने के सात आरोपियों को अर्थदंड की सजा
-- सरायअकिल व करारी कोतवाली इलाके में एक दशक पहले हुई थी घटनाएं
संवाद न्यूज एजेंसी
मंझनपुर। मारपीट व धमकी देने के तीन अलग-अलग मामलों के सात आरोपियों के जुर्म कुबूल करने पर कोर्ट ने अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माने की रकम नहीं अदा करने पर कोर्ट ने आरोपियों को 15 दिन के कारावास की सजा सुनाई है।
सरायअकिल कोतवाली पुलिस ने वर्ष 2014 में दिया उपरहार निवासी नूर मोहम्मद के खिलाफ मारपीट व जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया था। एक दशक बीतने के बाद भी थाना पुलिस आरोपी के खिलाफ कोई भी गवाह नहीं पेश कर पाई। इसके चलते आरोपी के जुर्म कुबूल करने पर सिविल जज जेडी द्वितीय हुमा ने आरोपी नूर मोहम्मद को डेढ़ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
इसी तरह से करारी कोतवाली पुलिस ने वर्ष 2008 में कस्बे के किंग नगर मोहल्ला निवासी राम सफीक व बच्चा के खिलाफ आपराधिक धमकी देने व मारपीट करने का मुकदमा दर्ज किया था। करारी पुलिस ने ही भैला मखदूमपुर निवासी अनवर हुसैन, अच्छन, साहिल व अमन के खिलाफ भी मारपीट व जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया था। इन दोनों मामलों में भी पुलिस गवाह पेश करने में नाकाम रही। इससे परेशान होकर आरोपियों ने मंगलवार को सिविल जज जेडी/एफटीसी प्रथम फरहा नाज परवीन की कोर्ट में अपना जुर्म कुबूल करके सजा सुनाने की अपील की। इस पर कोर्ट ने आरोपियों को दो-दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
मंझनपुर। मारपीट व धमकी देने के तीन अलग-अलग मामलों के सात आरोपियों के जुर्म कुबूल करने पर कोर्ट ने अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माने की रकम नहीं अदा करने पर कोर्ट ने आरोपियों को 15 दिन के कारावास की सजा सुनाई है।
सरायअकिल कोतवाली पुलिस ने वर्ष 2014 में दिया उपरहार निवासी नूर मोहम्मद के खिलाफ मारपीट व जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया था। एक दशक बीतने के बाद भी थाना पुलिस आरोपी के खिलाफ कोई भी गवाह नहीं पेश कर पाई। इसके चलते आरोपी के जुर्म कुबूल करने पर सिविल जज जेडी द्वितीय हुमा ने आरोपी नूर मोहम्मद को डेढ़ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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इसी तरह से करारी कोतवाली पुलिस ने वर्ष 2008 में कस्बे के किंग नगर मोहल्ला निवासी राम सफीक व बच्चा के खिलाफ आपराधिक धमकी देने व मारपीट करने का मुकदमा दर्ज किया था। करारी पुलिस ने ही भैला मखदूमपुर निवासी अनवर हुसैन, अच्छन, साहिल व अमन के खिलाफ भी मारपीट व जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया था। इन दोनों मामलों में भी पुलिस गवाह पेश करने में नाकाम रही। इससे परेशान होकर आरोपियों ने मंगलवार को सिविल जज जेडी/एफटीसी प्रथम फरहा नाज परवीन की कोर्ट में अपना जुर्म कुबूल करके सजा सुनाने की अपील की। इस पर कोर्ट ने आरोपियों को दो-दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है।
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