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होमगार्ड कंपनी कमांडर के खिलाफ धोखाधड़ी का केस
Updated Thu, 09 Aug 2018 12:56 AM IST
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मंझनपुर। होमगार्ड के कंपनी कमांडर रामकृष्ण उर्फ रज्जन के खिलाफ सदर कोतवाली पुलिस ने फ्राड का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने यह कार्यवाई अदालत के आदेश पर की है।
सदर कोतवाली के टेवां गांव निवासी ज्ञानेंद्र नरायण तिवारी ने अदालत में दाखिल प्रार्थना पत्र में कहा था होमगार्ड कमांडर के पद पर तैनात रामकृष्ण ने फर्जी निवास लगाकर नौकरी हासिल की है। बताया रामकृष्ण निवासी गिरसा थाना कोखराज वर्ष 2006 से फर्जीवाड़ा करके नौकरी कर रहा है। उसके पिता गया प्रसाद तिवारी कंपनी कमांडर होमगार्ड थे। उन्ही की वजह से रामकृष्ण ने मंझनपुर के गांधी नगर के पते से फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनवाकर नौकरी हासिल की। एक अक्तूबर 2017 से वह कलक्ट्रेट में नौकरी कर रहा है। मामले की शिकायत अफसरों से की गई लेकिन रामकृष्ण की पहुंच के चलते किसी ने कार्रवाई नहीं की। इस पर धारा 156 (3) के तहत अदालत में प्रार्थना पत्र दिया गया। अदालत के आदेश पर पुलिस ने धारा 420, 417 के तहत रामकृष्ण के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इंस्पेक्टर अजीत पांडेय का कहना है मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।
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सदर कोतवाली के टेवां गांव निवासी ज्ञानेंद्र नरायण तिवारी ने अदालत में दाखिल प्रार्थना पत्र में कहा था होमगार्ड कमांडर के पद पर तैनात रामकृष्ण ने फर्जी निवास लगाकर नौकरी हासिल की है। बताया रामकृष्ण निवासी गिरसा थाना कोखराज वर्ष 2006 से फर्जीवाड़ा करके नौकरी कर रहा है। उसके पिता गया प्रसाद तिवारी कंपनी कमांडर होमगार्ड थे। उन्ही की वजह से रामकृष्ण ने मंझनपुर के गांधी नगर के पते से फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनवाकर नौकरी हासिल की। एक अक्तूबर 2017 से वह कलक्ट्रेट में नौकरी कर रहा है। मामले की शिकायत अफसरों से की गई लेकिन रामकृष्ण की पहुंच के चलते किसी ने कार्रवाई नहीं की। इस पर धारा 156 (3) के तहत अदालत में प्रार्थना पत्र दिया गया। अदालत के आदेश पर पुलिस ने धारा 420, 417 के तहत रामकृष्ण के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इंस्पेक्टर अजीत पांडेय का कहना है मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।
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