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गैरइरादतन हत्या में आरोपी को ताउम्र कैद
Updated Fri, 15 Jun 2018 12:13 AM IST
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मंझनपुर । गैरइरादतन हत्या के छह साल पुराने एक मामले की सुनवाई करते हुए गुरुवार को अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उसपर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
मंझनपुर कस्बे के हजरतगंज मोहल्ला निवासी रामप्रकाश ने बताया कि 23 मई 2012 की रात उसका पिता बंशीलाल घर के बाहर सो रहा था। तभी पड़ोसी राममिलन के ट्रक के चालक फूलचंद्र ने रंजिशन बंशीलाल के ऊपर ट्रक चढ़ा दिया था। जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मामले में मृतक के बेटे की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ गैरइरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया।
केस की विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश पंचम प्रमोद कुमार ने प्रकरण की सुनवाई की। इस दौरान शासकीय अधिवक्ता अब्दुल लतीफ ने वादी सहित कुल सात गवाहों का परीक्षण कराया। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को ताउम्र कैद और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माने का दस हजार रुपया पीड़ित परिवार को दिया जाएगा। अदालत का फैसला आते ही पीड़ित कुनबे के सदस्यों की आंखें भर आईं। मृतक के बेटे ने कहा कि इंसाफ की लड़ाई वह अंतिम दम तक लड़ेगा।
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मंझनपुर कस्बे के हजरतगंज मोहल्ला निवासी रामप्रकाश ने बताया कि 23 मई 2012 की रात उसका पिता बंशीलाल घर के बाहर सो रहा था। तभी पड़ोसी राममिलन के ट्रक के चालक फूलचंद्र ने रंजिशन बंशीलाल के ऊपर ट्रक चढ़ा दिया था। जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मामले में मृतक के बेटे की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ गैरइरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया।
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केस की विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश पंचम प्रमोद कुमार ने प्रकरण की सुनवाई की। इस दौरान शासकीय अधिवक्ता अब्दुल लतीफ ने वादी सहित कुल सात गवाहों का परीक्षण कराया। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को ताउम्र कैद और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माने का दस हजार रुपया पीड़ित परिवार को दिया जाएगा। अदालत का फैसला आते ही पीड़ित कुनबे के सदस्यों की आंखें भर आईं। मृतक के बेटे ने कहा कि इंसाफ की लड़ाई वह अंतिम दम तक लड़ेगा।
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