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कौशांबी: अगवा कर किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के दो दोषियों को 20 साल की सजा
Sat, 11 Feb 2023 01:05 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
Updated Sat, 11 Feb 2023 01:05 AM IST
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अगवा कर किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के दो दोषियों को 20 साल की सजा
सैनी कोतवाली क्षेत्र में चार साल पहले हुई थी घटना, अपर जिला जज सप्तम की अदालत ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
मंझनपुर। अपर जिला जज सप्तम नीरज कुमार उपाध्याय की अदालत ने एक किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20-20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 62 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन के अनुसार सैनी इलाके में तीन नवंबर 2017 को अजुहा कस्बा निवासी फाजिल और शहरुख पड़ोसी गांव की एक किशोरी को सफारी ( चार पहिया वाहन) से अगवा कर लाए थे। रास्ते में टांडा पुल के पास अपहर्ताओं ने गाड़ी के अंदर ही किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। चीख पुकार सुन ग्रामीणों को जुटता देख दरिंदे जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए थे।
मामले में पीड़िता के पिता ने सैनी कोतवाली में आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करा दिया। विवेचना के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मामला अपर जिला जज सप्तम नीरज कुमार उपाध्याय की अदालत में चला। राज्य की ओर से शासकीय अधिवक्ता शशांक खरे ने 5 गवाहों को न्यायालय में पेश कराया। गवाहों का बयान सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अभियुक्त फाजिल और शाहरुख को कोर्ट ने सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में 20 वर्ष का कठोर कारावास व 62000 रुपये का दंड लगाया।
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सैनी कोतवाली क्षेत्र में चार साल पहले हुई थी घटना, अपर जिला जज सप्तम की अदालत ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
मंझनपुर। अपर जिला जज सप्तम नीरज कुमार उपाध्याय की अदालत ने एक किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20-20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 62 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन के अनुसार सैनी इलाके में तीन नवंबर 2017 को अजुहा कस्बा निवासी फाजिल और शहरुख पड़ोसी गांव की एक किशोरी को सफारी ( चार पहिया वाहन) से अगवा कर लाए थे। रास्ते में टांडा पुल के पास अपहर्ताओं ने गाड़ी के अंदर ही किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। चीख पुकार सुन ग्रामीणों को जुटता देख दरिंदे जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए थे।
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मामले में पीड़िता के पिता ने सैनी कोतवाली में आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करा दिया। विवेचना के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मामला अपर जिला जज सप्तम नीरज कुमार उपाध्याय की अदालत में चला। राज्य की ओर से शासकीय अधिवक्ता शशांक खरे ने 5 गवाहों को न्यायालय में पेश कराया। गवाहों का बयान सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अभियुक्त फाजिल और शाहरुख को कोर्ट ने सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में 20 वर्ष का कठोर कारावास व 62000 रुपये का दंड लगाया।
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