फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kaushambi News ›   20 years imprisonment to two accused of kidnapping and gang-raping a teenager

कौशांबी: अगवा कर किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के दो दोषियों को 20 साल की सजा

Sat, 11 Feb 2023 01:05 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी Updated Sat, 11 Feb 2023 01:05 AM IST
विज्ञापन
20 years imprisonment to two accused of kidnapping and gang-raping a teenager
अगवा कर किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के दो दोषियों को 20 साल की सजा
विज्ञापन

सैनी कोतवाली क्षेत्र में चार साल पहले हुई थी घटना, अपर जिला जज सप्तम की अदालत ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
मंझनपुर। अपर जिला जज सप्तम नीरज कुमार उपाध्याय की अदालत ने एक किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20-20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 62 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन के अनुसार सैनी इलाके में तीन नवंबर 2017 को अजुहा कस्बा निवासी फाजिल और शहरुख पड़ोसी गांव की एक किशोरी को सफारी ( चार पहिया वाहन) से अगवा कर लाए थे। रास्ते में टांडा पुल के पास अपहर्ताओं ने गाड़ी के अंदर ही किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। चीख पुकार सुन ग्रामीणों को जुटता देख दरिंदे जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए थे।
विज्ञापन

मामले में पीड़िता के पिता ने सैनी कोतवाली में आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करा दिया। विवेचना के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मामला अपर जिला जज सप्तम नीरज कुमार उपाध्याय की अदालत में चला। राज्य की ओर से शासकीय अधिवक्ता शशांक खरे ने 5 गवाहों को न्यायालय में पेश कराया। गवाहों का बयान सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अभियुक्त फाजिल और शाहरुख को कोर्ट ने सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में 20 वर्ष का कठोर कारावास व 62000 रुपये का दंड लगाया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed