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फैसला : किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को बीस वर्ष की कैद, दोषी पर लगाया 12 हजार पांच सौ रुपए का अर्थदंड

Wed, 07 Jun 2023 05:11 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, कौशांबी
अमर उजाला नेटवर्क, कौशांबी Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 07 Jun 2023 05:11 PM IST
सार

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार चौधरी ने बताया कि सैनी थाना क्षेत्र के एक गांव में 27 मई 2020 को करीब चार बजे शाम गांव के ही सुमित कुमार यादव ने किशोरी के घर में घुस कर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया था। विरोध करने पर सुमित ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी थी।

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20 years imprisonment for raping a teenager
कोर्ट का फैसला - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

अतिरिक्त न्यायाधीश पोक्सो एक्ट सुशील कुमारी ने सैनी थाना क्षेत्र के दुष्कर्म के एक मामले में दोषी को बीस वर्ष की कठोर कैद व साढ़े बारह हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की वसूली होने पर बीस हजार रूपए वादिनी जो पीड़िता है, को दिलाया जाएगा।

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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार चौधरी ने बताया कि सैनी थाना क्षेत्र के एक गांव में 27 मई 2020 को करीब चार बजे शाम गांव के ही सुमित कुमार यादव ने किशोरी के घर में घुस कर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया था। विरोध करने पर सुमित ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी थी। मामले में वादिनी की तहरीर पर थाना सैनी में रेप व पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था।
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दौरान विवेचना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया था। राज्य सरकार की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार चौधरी ने पीड़िता समेत कुल सात गवाहों को कोर्ट में बुला कर गवाही कराई है। दोनों ओर से की गई बहस को सुनने व पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने दोषी करार दिए गए सुमित कुमार को बीस वर्ष के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई है।

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