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कौशाम्बी : गैंगरेप में सगे भाइयों समेत तीन को 20-20 साल की कैद

Mon, 23 Jan 2023 07:59 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, कौशांबी
अमर उजाला नेटवर्क, कौशांबी Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 23 Jan 2023 07:59 PM IST
सार

करारी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में आठ साल पहले खेत से लौट रही किशोरी के साथ दरिंदगी की घटना में सगे भाइयों समेत तीन दोषियों को अदालत ने 20-20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख 14 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।

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20-20 years imprisonment to three including real brothers
(सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

करारी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में आठ साल पहले खेत से लौट रही किशोरी के साथ दरिंदगी की घटना में सगे भाइयों समेत तीन दोषियों को अदालत ने 20-20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख 14 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।

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अभियोजन की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता शशांक खरे ने बताया कि 13 जुलाई 2014 को वादी मुकदमा ने करारी कोतवाली में दी गई तहरीर में बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी खेत से घर लौट रही थी। रास्ते में गुलाम नूर का पूरा निवासी धन्ना पासी, धन्ना के भाई संतोष कुमार व वीरेंद्र कुमार उसकी बेटी को अपने एक साथी की मदद से बहला ले गए। इसके बाद किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। मामले में चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया।

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पुलिस ने विवेचना के बाद धन्ना, वीरेंद्र व संतोष के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमा अपर जिला जज सप्तम नीरज कुमार उपाध्याय की अदालत में विचाराधीन था। अभियोजन की तरफ से पैरवी करते हुए शासकीय अधिवक्ता ने छह लोगों की गवाही करवाई। मामले में अदालत ने सोमवार को धन्ना, संतोष व वीरेंद्र को दोषी करार देते हुए 20-20 साल की कैद की सजी सुनाई। तीनों को एक लाख 14 हजार रुपये अर्थदंड जमा करने का भी आदेश दिया। अर्थदंड जमा नहीं होने पर आरोपियों को तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

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