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मानव तस्करी समाज व देश के लिए है हानिकारक- कुलदीप
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मंझनपुर। चायल विकास खंड स्थित सभागार में शनिवार को विधिक साक्षरता शिविर के दौरान लोगों को मानव तस्करी की रोकथाम के बारे में बताया गया। वक्ताओं ने कहा कि मानव तस्करी समाज ही नहीं देश के लिए भी हानिकारक है।
कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कुलदीप सिंह ने मानव तस्करी और वाणिज्य यौन शोषण पीड़ितों के लिए बने कानून के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मानव तस्करी के बाबत बताया कि यह समाज व देश के लिए हानिकारक है। देश के विकास में इसके कारण बाधा पहुंचती है।
पाक्सो एक्ट 2012 के बारे में लोगों को विस्तार से बताया गया। महिला कल्याण अधिकारी पूनम पाल ने कहा कि मानव तस्करी के दोषी को कानून में सात साल तक की सजा देने का प्राविधान है। इस मौके पर बाल संरक्षण अधिकारी अजीत कुमार, , अंजू, उमा साहू, रूची त्रिपाठी, बीडीओ हरिश्चंद्र सिंह, एडीओ पीके गुप्ता, एडीओ प्रमोद कुमार आदि लोग मौजूद रहे।
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कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कुलदीप सिंह ने मानव तस्करी और वाणिज्य यौन शोषण पीड़ितों के लिए बने कानून के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मानव तस्करी के बाबत बताया कि यह समाज व देश के लिए हानिकारक है। देश के विकास में इसके कारण बाधा पहुंचती है।
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पाक्सो एक्ट 2012 के बारे में लोगों को विस्तार से बताया गया। महिला कल्याण अधिकारी पूनम पाल ने कहा कि मानव तस्करी के दोषी को कानून में सात साल तक की सजा देने का प्राविधान है। इस मौके पर बाल संरक्षण अधिकारी अजीत कुमार, , अंजू, उमा साहू, रूची त्रिपाठी, बीडीओ हरिश्चंद्र सिंह, एडीओ पीके गुप्ता, एडीओ प्रमोद कुमार आदि लोग मौजूद रहे।
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