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बैंक से रूपया उड़ाने वालों के मां की जमानत अर्जी खारिज
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बैंक से रुपये उड़ाने वालों के मां की जमानत अर्जी खारिज
- सीसी फुटेज में महिला की भूमिका दिखी थी संदिग्ध
अमर उजाला ब्यूरो
मंझनपुर। भारतीय स्टेट बैंक सिराथू से साढ़े तीन लाख पार करने वाले शातिरों की मां पर पुलिस के बाद अदालत ने शिकंजा कसा है। कोर्ट ने बैंक की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों के मां की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
छह अप्रैल को एसबीआई सिराथू के कैशियर केबिन से साढ़े तीन लाख रुपये गायब हो गया था। घटना के वक्त कैशियर किसी काम से केबिन के बाहर निकला था। इस मामले में बैंक मैनेजर आशुतोष गुप्ता ने सैनी कोतवाली में अज्ञात चोर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे से मिली फुटेज के आधार पर छानबीन की। इस मामले में मध्य प्रदेश के राजगढ़ जनपद अंर्तगत कड़िया गांव निवासी तीन सगे भाई प्रकाश में आए। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। विवेचना के दौरान पता चला कि चोरी की वारदात में आरोपियों की मां सविता देवी पत्नी नीरज सिंह भी शामिल थी। वह पुलिस की निगरानी करती थी। विवेचना के दौरान प्रकाश में आई सविता को भी जेल भेजा गया। इसी मामले में सविता की तरफ से जनपद सत्र न्यायाधीश महफूज अली की अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र दिया। जमानत का विरोध शासकीय अधिवक्ता सोमेश्वर तिवारी ने किया। जिला जज ने सभी पक्षों को सुनने बाद सविता के जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।
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- सीसी फुटेज में महिला की भूमिका दिखी थी संदिग्ध
अमर उजाला ब्यूरो
मंझनपुर। भारतीय स्टेट बैंक सिराथू से साढ़े तीन लाख पार करने वाले शातिरों की मां पर पुलिस के बाद अदालत ने शिकंजा कसा है। कोर्ट ने बैंक की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों के मां की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
छह अप्रैल को एसबीआई सिराथू के कैशियर केबिन से साढ़े तीन लाख रुपये गायब हो गया था। घटना के वक्त कैशियर किसी काम से केबिन के बाहर निकला था। इस मामले में बैंक मैनेजर आशुतोष गुप्ता ने सैनी कोतवाली में अज्ञात चोर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे से मिली फुटेज के आधार पर छानबीन की। इस मामले में मध्य प्रदेश के राजगढ़ जनपद अंर्तगत कड़िया गांव निवासी तीन सगे भाई प्रकाश में आए। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। विवेचना के दौरान पता चला कि चोरी की वारदात में आरोपियों की मां सविता देवी पत्नी नीरज सिंह भी शामिल थी। वह पुलिस की निगरानी करती थी। विवेचना के दौरान प्रकाश में आई सविता को भी जेल भेजा गया। इसी मामले में सविता की तरफ से जनपद सत्र न्यायाधीश महफूज अली की अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र दिया। जमानत का विरोध शासकीय अधिवक्ता सोमेश्वर तिवारी ने किया। जिला जज ने सभी पक्षों को सुनने बाद सविता के जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।
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