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कातिल पति को 10 साल की कैद
Updated Sat, 05 Aug 2017 12:53 AM IST
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कातिल पति को10 साल की कैद
शादी के डेढ़ महीने बाद विवाहिता को जलाकर मार दिया था
सात साल बाद हुई सजा, सास, ससुर, देवर बाइज्जत बरी
अमर उजाला ब्यूरो
मंझनपुर। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दहेज हत्या के आरोपी पति को दोष सिद्ध होने पर दस साल कैद की सजा सुनाई है। वहीं सास, ससुर और देवर को आरोप साबित न होने पर दोषमुक्त कर दिया। विवाहिता को जलाकर मारा गया था।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक फतेहपुर जिले के किशुनपुर निवासी कल्लू सोनकर ने बेटी रूबी की शादी 4 जून 2009 को सैनी के कनवार में पप्पू पुत्र हरिश्चंद्र से की थी। शादी के बाद से ससुराल के लोग 25 हजार रुपये के साथ बाइक की मांग कर प्रताड़ित करने लगे। डेढ़ महीने बाद 18 जुलाई वर्ष 2009 की रात विवाहिता को जिंदा जलाकर मार डाला। मृतका के पिता कल्लू की तहरीर पर सैनी पुलिस ने पति पप्पू, ससुर हरिश्चंद्र, सास केशपती और देवर राजेश के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सात साल से यह मामला अदालत में चल रहा था। प्रकरण में फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश प्रथम दिनेश पाल यादव ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। आरोप साबित होने पर पति पप्पू को दस साल के कैद की सजा तथा15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। वहीं आरोप साबित न होने पर सास, ससुर और देवर को दोषमुक्त करार दिया।
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शादी के डेढ़ महीने बाद विवाहिता को जलाकर मार दिया था
सात साल बाद हुई सजा, सास, ससुर, देवर बाइज्जत बरी
अमर उजाला ब्यूरो
मंझनपुर। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दहेज हत्या के आरोपी पति को दोष सिद्ध होने पर दस साल कैद की सजा सुनाई है। वहीं सास, ससुर और देवर को आरोप साबित न होने पर दोषमुक्त कर दिया। विवाहिता को जलाकर मारा गया था।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक फतेहपुर जिले के किशुनपुर निवासी कल्लू सोनकर ने बेटी रूबी की शादी 4 जून 2009 को सैनी के कनवार में पप्पू पुत्र हरिश्चंद्र से की थी। शादी के बाद से ससुराल के लोग 25 हजार रुपये के साथ बाइक की मांग कर प्रताड़ित करने लगे। डेढ़ महीने बाद 18 जुलाई वर्ष 2009 की रात विवाहिता को जिंदा जलाकर मार डाला। मृतका के पिता कल्लू की तहरीर पर सैनी पुलिस ने पति पप्पू, ससुर हरिश्चंद्र, सास केशपती और देवर राजेश के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सात साल से यह मामला अदालत में चल रहा था। प्रकरण में फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश प्रथम दिनेश पाल यादव ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। आरोप साबित होने पर पति पप्पू को दस साल के कैद की सजा तथा15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। वहीं आरोप साबित न होने पर सास, ससुर और देवर को दोषमुक्त करार दिया।
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