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Kasganj News: कीटनाशी विक्रेता दो दिन में कराएं पोर्टल पर पंजीकरण, वरना लाइसेंस होगा निरस्त
Thu, 09 Jul 2026 11:16 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कासगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, कासगंज
Updated Thu, 09 Jul 2026 11:16 PM IST
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फोटो09कासगंज जिला कृषि रक्षा अधिकारी अमृता राय। स्रोत: संवाद
कासगंज। । जिले के कीटनाशी रसायन विक्रेताओं के लिए समेकित कीट प्रबंधन प्रणाली (आईपीएमएस) पोर्टल पर पंजीकरण कराने का अब आखिरी मौका है। जिला कृषि रक्षा अधिकारी अमृता राय ने चेतावनी दी है कि दो दिन के भीतर पंजीकरण न कराने वाले फर्मों का लाइसेंस तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा। साथ ही, बिना पंजीकरण बिक्री करते पाए जाने पर स्टॉक जब्त कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने बताया कि कई विक्रेताओं ने अब तक अपनी फर्म का पंजीकरण आईपीएमएस पोर्टल पर नहीं कराया है। ऐसे सभी लाइसेंस धारकों को 11 जुलाई तक अनिवार्य रूप से ऑनलाइन पंजीकरण कराने के निर्देश दिए गए हैं। जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने चेतावनी दी है कि निरीक्षण के दौरान यदि कोई विक्रेता आईपीएमएस पोर्टल पर पंजीकरण कराए बिना कीटनाशी रसायनों का कारोबार करते पाया गया तो उसके प्रतिष्ठान में उपलब्ध कीटनाशी रसायनों को जब्त कर लिया जाएगा। साथ ही कीटनाशी अधिनियम-1968 और कीटनाशी नियमावली-1971 के प्रावधानों के तहत विधिक कार्रवाई भी की जाएगी।
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जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने बताया कि कई विक्रेताओं ने अब तक अपनी फर्म का पंजीकरण आईपीएमएस पोर्टल पर नहीं कराया है। ऐसे सभी लाइसेंस धारकों को 11 जुलाई तक अनिवार्य रूप से ऑनलाइन पंजीकरण कराने के निर्देश दिए गए हैं। जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने चेतावनी दी है कि निरीक्षण के दौरान यदि कोई विक्रेता आईपीएमएस पोर्टल पर पंजीकरण कराए बिना कीटनाशी रसायनों का कारोबार करते पाया गया तो उसके प्रतिष्ठान में उपलब्ध कीटनाशी रसायनों को जब्त कर लिया जाएगा। साथ ही कीटनाशी अधिनियम-1968 और कीटनाशी नियमावली-1971 के प्रावधानों के तहत विधिक कार्रवाई भी की जाएगी।
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