{"_id":"6998a402fdb5c94ae8017622","slug":"one-time-tax-scheme-will-facilitate-commercial-vehicle-registration-kasganj-news-c-175-1-agr1054-143725-2026-02-20","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kasganj News: एकमुश्त कर योजना से व्यवसायिक वाहन पंजीकरण से मिलेगी सहूलियत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Kasganj News: एकमुश्त कर योजना से व्यवसायिक वाहन पंजीकरण से मिलेगी सहूलियत
Fri, 20 Feb 2026 11:42 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कासगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, कासगंज
Updated Fri, 20 Feb 2026 11:42 PM IST
विज्ञापन
फोटो08एआरटीओ कार्यालय पर आयोजित परिवहन मेला में मौजूद एआरटीओ व अन्य ।स्रोत:विभाग
कासगंज। सहायक संभगीय परिवहन अधिकारी कार्यालय पर शुक्रवार को परिवहन मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान एआरटीओ ने वाहन स्वामियों, विक्रेताओं और चालकाें को नई एकमुश्त कर योजना के बारे में जानकारी दी गई।
एआरटीओ राम प्रकाश मिश्र ने बताया कि व्यवसायिक वाहनों के पंजीकरण कराने के लिए सरकार ने एकमुश्त कर योजना शुरू की है। यह 30 जनवरी से प्रदेश में लागू की गई है। सरकार ने लोगों के लिए वाहन पंजीकरण प्रणाली को सरल, पारदर्शी और सुगम बनाया है। पहले व्यवसायिक वाहनों के पंजीकरण के बाद प्रत्येक तीन माह व प्रतिवर्ष कर जमा करना पड़ता था। नियत तिथि पर कर जमा न होने की स्थिति में वाहन स्वामियों को पेनल्टी देनी पड़ती थी।
नई व्यवस्था के तहत 3000 किलोग्राम तक भार वाले मालवाहक वाहनों पर वाहन मूल्य का 3 प्रतिशत एकमुश्त कर देय होगा। 3000 किलोग्राम से 7500 किलोग्राम तक के सकल वाहन भार वाले मालवाहक वाहनों पर वाहन मूल्य का 6 प्रतिशत कर एकमुश्त जमा किया जाएगा। इसी प्रकार 10 लाख रुपये तक मूल्य के टैक्सी व लोडर वाहनों पर 10.5 प्रतिशत कर जमा करना होगा। वहीं 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य वाले वाहनों पर 12.5 प्रतिशत एकमुश्त कर जमा करना अनिवार्य है। निजी वाहन को व्यवसायिक वाहन के रूप में पंजीकृत कराने पर वाहन स्वामियों को 2.5 प्रतिशत कर देना होगा। उन्होंने ने बताया क नई कर व्यवस्था अधिक सरल एवं लाभकारी है। इससे टैक्स की बचत व अनावश्यक पेनाल्टी से निजात मिल सकेगी। इस दौरान मनोज कुमार अग्रवाल, आनंद प्रकाश, अनिल कुमार दीक्षित,अमिताभ साहू सहित अन्य वाहन स्वामी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
एआरटीओ राम प्रकाश मिश्र ने बताया कि व्यवसायिक वाहनों के पंजीकरण कराने के लिए सरकार ने एकमुश्त कर योजना शुरू की है। यह 30 जनवरी से प्रदेश में लागू की गई है। सरकार ने लोगों के लिए वाहन पंजीकरण प्रणाली को सरल, पारदर्शी और सुगम बनाया है। पहले व्यवसायिक वाहनों के पंजीकरण के बाद प्रत्येक तीन माह व प्रतिवर्ष कर जमा करना पड़ता था। नियत तिथि पर कर जमा न होने की स्थिति में वाहन स्वामियों को पेनल्टी देनी पड़ती थी।
विज्ञापन
नई व्यवस्था के तहत 3000 किलोग्राम तक भार वाले मालवाहक वाहनों पर वाहन मूल्य का 3 प्रतिशत एकमुश्त कर देय होगा। 3000 किलोग्राम से 7500 किलोग्राम तक के सकल वाहन भार वाले मालवाहक वाहनों पर वाहन मूल्य का 6 प्रतिशत कर एकमुश्त जमा किया जाएगा। इसी प्रकार 10 लाख रुपये तक मूल्य के टैक्सी व लोडर वाहनों पर 10.5 प्रतिशत कर जमा करना होगा। वहीं 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य वाले वाहनों पर 12.5 प्रतिशत एकमुश्त कर जमा करना अनिवार्य है। निजी वाहन को व्यवसायिक वाहन के रूप में पंजीकृत कराने पर वाहन स्वामियों को 2.5 प्रतिशत कर देना होगा। उन्होंने ने बताया क नई कर व्यवस्था अधिक सरल एवं लाभकारी है। इससे टैक्स की बचत व अनावश्यक पेनाल्टी से निजात मिल सकेगी। इस दौरान मनोज कुमार अग्रवाल, आनंद प्रकाश, अनिल कुमार दीक्षित,अमिताभ साहू सहित अन्य वाहन स्वामी मौजूद रहे।
विज्ञापन