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Kasganj News: एप आधारित कैब और डिलीवरी सेवाओं के लिए लाइसेंस होगा अनिवार्य
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कासगंज। जिले में एप आधारित परिवहन सेवाओं के लिए नियमों का दायरा सख्त होने जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत एग्रीगेटर और वितरण सेवा प्रदाताओं को संचालन से पहले लाइसेंस प्राप्त करना होगा।
एआरटीओ आरपी मिश्र ने बताया कि कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म से जुड़े चालकों का आधार सत्यापन, पुलिस सत्यापन और आवश्यक दस्तावेज का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा। सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन के लिए चालक प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करनी होगी।
यात्रियों की सुरक्षा और हितों को ध्यान में रखते हुए कंपनियों को एक शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त करना होगा। साथ ही एप पर यात्रा संबंधी जानकारी, संपर्क विवरण, बीमा सुरक्षा और आपातकालीन व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी होंगी।
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नई व्यवस्था के तहत वाहनों की फिटनेस, बीमा, प्रदूषण प्रमाणपत्र और अन्य वैधानिक दस्तावेज की नियमित जांच का भी प्रावधान किया गया है। निर्धारित मानकों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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एआरटीओ आरपी मिश्र ने बताया कि कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म से जुड़े चालकों का आधार सत्यापन, पुलिस सत्यापन और आवश्यक दस्तावेज का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा। सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन के लिए चालक प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करनी होगी।
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यात्रियों की सुरक्षा और हितों को ध्यान में रखते हुए कंपनियों को एक शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त करना होगा। साथ ही एप पर यात्रा संबंधी जानकारी, संपर्क विवरण, बीमा सुरक्षा और आपातकालीन व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी होंगी।
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नई व्यवस्था के तहत वाहनों की फिटनेस, बीमा, प्रदूषण प्रमाणपत्र और अन्य वैधानिक दस्तावेज की नियमित जांच का भी प्रावधान किया गया है। निर्धारित मानकों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।