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Kasganj News: मृतक की जमीन का फर्जी बैनामा कराने का आरोप, प्राथमिकी दर्ज
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कासगंज। थाना पटियाली में एक मृतक की जमीन का फर्जी बैनामा कराने और दाखिल-खारिज करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। परमानन्द ने अपने पिता नौबतराम की जमीन धोखाधड़ी से राजकुमार यादव के नाम दर्ज कराने का आरोप लगाया है।
सिकंदरपुर वैश्य के मोहल्ला मिहौला निवासी परमानंद ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बताया कि उनके पिता नौबतराम की मृत्यु 14 अप्रैल 2021 को हुई थी। उनके नाम गांव कादरगंज खाम, तहसील पटियाली में 0.606 हेक्टेयर जमीन दर्ज थी।
जब वह पिता की मृत्यु के बाद भूमि अपने नाम दर्ज कराने तहसील गए तो उन्हें चकबंदी कार्य चलने की जानकारी दी गई। मार्च 2026 में चकबंदी कार्य पूरा होने पर जब उन्होंने खतौनी निकलवाई तो पता चला कि जमीन राजकुमार यादव के नाम दर्ज हो चुकी है। राजकुमार यादव जौनपुर जिले के शाहगंज तहसील का निवासी है।
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अज्ञात व्यक्ति ने खुद को बताया भूमि का मालिक
आरोप है कि उन्होंने 20 मार्च 2026 को उप निबंधक कार्यालय पटियाली से बैनामा की प्रतिलिपि निकलवाई तो पता चला कि 31 मार्च 2015 को किसी अज्ञात व्यक्ति ने अपना फोटो लगाकर और स्वयं को भूमि का मालिक बताकर बैनामा राजकुमार यादव के नाम पंजीकृत करा लिया था। इस बैनामा में गेंदनलाल और मुहम्मद अजीम गवाह बने थे। वादी का कहना है कि बैनामा पर लगा फोटो उनके पिता नौबतराम का नहीं है। उनके पिता हस्ताक्षर करते थे जबकि बैनामा पर अंगूठे का निशान है। बैनामा में किसी अज्ञात युवा व्यक्ति का फोटो लगा है जबकि उस वक्त पिता की उम्र करीब 65 वर्ष थी।
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क्रेता-विक्रेता का पहचान पत्र भी नहीं लगा
बैनामा में क्रेता-विक्रेता का कोई पहचान पत्र भी नहीं लगा था। मिलीभगत से तहसील में इस भूमि का दाखिल-खारिज भी करा लिया गया। उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट के आदेश पर उन्होंने पटियाली थाने में आरोपी राजकुमार, गेंदन लाल और मुहम्मद अजीम के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है।
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वर्जन
सीजेएम कोर्ट के आदेश पर आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच की जा रही है। उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। -अमित कुमार, सीओ पटियाली
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सिकंदरपुर वैश्य के मोहल्ला मिहौला निवासी परमानंद ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बताया कि उनके पिता नौबतराम की मृत्यु 14 अप्रैल 2021 को हुई थी। उनके नाम गांव कादरगंज खाम, तहसील पटियाली में 0.606 हेक्टेयर जमीन दर्ज थी।
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जब वह पिता की मृत्यु के बाद भूमि अपने नाम दर्ज कराने तहसील गए तो उन्हें चकबंदी कार्य चलने की जानकारी दी गई। मार्च 2026 में चकबंदी कार्य पूरा होने पर जब उन्होंने खतौनी निकलवाई तो पता चला कि जमीन राजकुमार यादव के नाम दर्ज हो चुकी है। राजकुमार यादव जौनपुर जिले के शाहगंज तहसील का निवासी है।
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अज्ञात व्यक्ति ने खुद को बताया भूमि का मालिक
आरोप है कि उन्होंने 20 मार्च 2026 को उप निबंधक कार्यालय पटियाली से बैनामा की प्रतिलिपि निकलवाई तो पता चला कि 31 मार्च 2015 को किसी अज्ञात व्यक्ति ने अपना फोटो लगाकर और स्वयं को भूमि का मालिक बताकर बैनामा राजकुमार यादव के नाम पंजीकृत करा लिया था। इस बैनामा में गेंदनलाल और मुहम्मद अजीम गवाह बने थे। वादी का कहना है कि बैनामा पर लगा फोटो उनके पिता नौबतराम का नहीं है। उनके पिता हस्ताक्षर करते थे जबकि बैनामा पर अंगूठे का निशान है। बैनामा में किसी अज्ञात युवा व्यक्ति का फोटो लगा है जबकि उस वक्त पिता की उम्र करीब 65 वर्ष थी।
क्रेता-विक्रेता का पहचान पत्र भी नहीं लगा
बैनामा में क्रेता-विक्रेता का कोई पहचान पत्र भी नहीं लगा था। मिलीभगत से तहसील में इस भूमि का दाखिल-खारिज भी करा लिया गया। उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट के आदेश पर उन्होंने पटियाली थाने में आरोपी राजकुमार, गेंदन लाल और मुहम्मद अजीम के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है।
वर्जन
सीजेएम कोर्ट के आदेश पर आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच की जा रही है। उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। -अमित कुमार, सीओ पटियाली