फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kasganj News ›   Court sentenced husband and wife convicted of murder to rigorous life imprisonment in Kasganj

Kasganj: कोर्ट ने हत्या के दोषी पति-पत्नी को सुनाई सश्रम आजीवन कारावास की सजा, 40 हजार का जुर्माना भी लगाया

Thu, 31 Aug 2023 08:45 AM IST
भूपेन्द्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, कासगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, कासगंज Published by: भूपेन्द्र सिंह Updated Thu, 31 Aug 2023 08:45 AM IST
सार

कासगंज में कोर्ट ने हत्या के दोषी पति-पत्नी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 40 हजार का जुर्माना भी लगाया है। पैसों के लेनदेन में युवक को गोली मारी थी। 

विज्ञापन
Court sentenced husband and wife convicted of murder to rigorous life imprisonment in Kasganj
कोर्ट ने सुनाया फैसला - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उत्तर प्रदेश के कासगंज में जिला सत्र न्यायाधीश सै. माऊज बिन आसिम के न्यायालय ने हत्या के दोषी पति-पत्नी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

विज्ञापन


भैसोरा खुर्द गांव निवासी दिनेश कुमार का गांव के ही अमरीश से नलकूप के पैसों के लेनदेन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद के चलते अमरीश रंजिश मानने लगा। 15 जून 2010 को अमरीश, उसकी पत्नी आरती, पिता ओमप्रकाश एवं पुत्र विशाल उसके घर के बाहर आकर गाली गलौज करने लगे। 
विज्ञापन


यह भी पढ़ेंः- Agra: सीकरी की वर्षा को मिलेगा उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षक पुरस्कार, अथक प्रयासों से विद्यालय को दिलाई नई पहचान
विज्ञापन
विज्ञापन


तेज आवाज सुनकर दिनेश का पुत्र निर्दोष घर के बाहर आ गया। वह गाली देने से मना करने लगा। इसी बात पर दोषियों ने उसे गोली मार दी। गोली उसकी कोख में लगी। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए अलीगढ़ रेफर कर दिया। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। दिनेश ने चारों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मामले की विवेचना कर पत्रावली कोर्ट में पेश कर दी। 

यह भी पढ़ेंः- PCS-J Exam Result: कासगंज की रश्मि ने हासिल किया प्रदेश में तीसरा स्थान, बोलीं- पिता की प्रेरणा से मिला मुकाम

अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव सिंह यदुवंशी ने मामले की पैरवी की। कोर्ट ने अमरीश व उसकी पत्नी आरती को हत्या का दोषी माना। जिसमें दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर सजा में एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed