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Kasganj News: युवक की हत्या के दोषी दंपती को आजीवन कारावास

Mon, 15 Dec 2025 11:32 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कासगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, कासगंज Updated Mon, 15 Dec 2025 11:32 PM IST
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कासगंज। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम धनंजय कुमार मिश्रा के न्यायालय ने युवक की हत्या के मामले में दोषी पति-पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने दोनों पर छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।गांव मनौटा निवासी मीना देवी ने 28 अगस्त 2021 को थाना कासगंज में प्रार्थना पत्र देकर अपने पुत्र राजकुमार (20) की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। बताया गया था कि राजकुमार 25 अगस्त 2021 को शाम करीब तीन बजे बिना बताए घर से निकल गया था, जिसकी काफी तलाश की गई लेकिन कोई सुराग नहीं लग सका।इसके बाद 11 अक्टूबर 2021 को मीना देवी ने थाना कासगंज में तहरीर देकर आरोप लगाया कि गांव के ही बृजेश ने अपनी पत्नी ममता के साथ मिलकर उनके पुत्र को फोन कर पदारथपुर गंजडुंडवारा क्षेत्र के जंगल में बुलाया और उसकी हत्या कर शव यूकेलिप्टिस के बाग में फेंक दिया। बाद में निशानदेही पर राजकुमार के कपड़े, आधार कार्ड, रुपये, हत्या में प्रयुक्त डंडा तथा कंकाल के अवशेष बरामद किए गए। सत्र परीक्षण में सुनवाई के बाद अदालत ने बृजेश व ममता को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास एवं दो-दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर सजा में एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास का प्रावधान किया। इसके अलावा धारा 201 के अंतर्गत दोनों को पांच-पांच वर्ष के कारावास एवं एक-.एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। सभी सजाएं साथ चलेंगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समायोजित होगी।
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