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Kasganj News: निरीक्षण में खुली बीज-उर्वरक विक्रेताओं की मनमानी, दो लाइसेंस निलंबित
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कासगंज। कृषि विभाग ने मंगलवार को सोरोंजी क्षेत्र में जांच अभियान चलाया। जिला कृषि अधिकारी सतीश कुमार के नेतृत्व में अनियमितताएं सामने आने पर दो प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए।
एक दुकान पर किसानों को बिल न देने और अभिलेख अधूरे रखने का मामला मिला, जबकि दूसरे विक्रेता पर डीएपी निर्धारित कीमत से अधिक दर पर बेचने की शिकायत पर कार्रवाई की गई।
जिलाधिकारी प्रणय सिंह के निर्देश पर विकास खंड सोरोंजी क्षेत्र में बीज एवं उर्वरक प्रतिष्ठानों की जांच की गई। निरीक्षण के दौरान मैसर्स गंगा बीज भंडार सोरोंजी से बीज के तीन नमूने लेकर परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजे गए। जांच में कृषकों को बिल अथवा क्रय रसीद उपलब्ध नहीं कराने के साथ ही आवश्यक अभिलेखों में भी कमियां मिलीं।
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अभियान के तहत मैसर्स देशपाल जगदीश प्रसाद, रामसिंहपुरा, सब्जी मंडी सोरोंजी की भी जांच हुई। यहां से उर्वरक के तीन नमूने गुणवत्ता परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजे गए। डीएपी उर्वरक निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर बेचे जाने की किसानों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने उर्वरक लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। डीएपी की बिक्री पर रोक लगाते हुए प्रतिष्ठान संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
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वर्जन :
सभी बीज एवं उर्वरक विक्रेताओं को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसानों को कृषि सामग्री केवल निर्धारित दर पर उपलब्ध कराई जाए। प्रत्येक खरीद पर अनिवार्य रूप से बिल अथवा क्रय रसीद देना सुनिश्चित किया जाए। जांच के दौरान नियमों की अनदेखी या किसानों से मनमानी वसूली सामने आने पर संबंधित विक्रेता के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। - सतीश कुमार, जिला कृषि अधिकारी
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एक दुकान पर किसानों को बिल न देने और अभिलेख अधूरे रखने का मामला मिला, जबकि दूसरे विक्रेता पर डीएपी निर्धारित कीमत से अधिक दर पर बेचने की शिकायत पर कार्रवाई की गई।
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जिलाधिकारी प्रणय सिंह के निर्देश पर विकास खंड सोरोंजी क्षेत्र में बीज एवं उर्वरक प्रतिष्ठानों की जांच की गई। निरीक्षण के दौरान मैसर्स गंगा बीज भंडार सोरोंजी से बीज के तीन नमूने लेकर परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजे गए। जांच में कृषकों को बिल अथवा क्रय रसीद उपलब्ध नहीं कराने के साथ ही आवश्यक अभिलेखों में भी कमियां मिलीं।
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अभियान के तहत मैसर्स देशपाल जगदीश प्रसाद, रामसिंहपुरा, सब्जी मंडी सोरोंजी की भी जांच हुई। यहां से उर्वरक के तीन नमूने गुणवत्ता परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजे गए। डीएपी उर्वरक निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर बेचे जाने की किसानों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने उर्वरक लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। डीएपी की बिक्री पर रोक लगाते हुए प्रतिष्ठान संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
वर्जन :
सभी बीज एवं उर्वरक विक्रेताओं को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसानों को कृषि सामग्री केवल निर्धारित दर पर उपलब्ध कराई जाए। प्रत्येक खरीद पर अनिवार्य रूप से बिल अथवा क्रय रसीद देना सुनिश्चित किया जाए। जांच के दौरान नियमों की अनदेखी या किसानों से मनमानी वसूली सामने आने पर संबंधित विक्रेता के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। - सतीश कुमार, जिला कृषि अधिकारी