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Kanpur News: किशोरी को बहलाकर ले जाने में युवक को पांच साल की कैद

Sat, 22 Nov 2025 01:54 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Sat, 22 Nov 2025 01:54 AM IST
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Youth sentenced to five years' imprisonment for luring a teenager
कानपुर देहात। रसूलाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव से वर्ष 2011 में एक युवक अपने साथी को किशोरी को बहला फुसलाकर साथ ले गया था। इस मामले में दर्ज मुकदमे की सुनवाई एडीजे/एफटीसी-प्रथम की अदालत में चल रही थी। शुक्रवार को अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है।
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रसूलाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने पांच फरवरी 2011 रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि रिश्तेदार कानपुर बर्रा-3 निवासी अमित कुमार अपने साथी के साथ उसकी बेटी को बहलाकर ले गए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 30 जुलाई 2011 को अरोप पत्र अदालत में दाखिल किए। मामले की सुनवाई एडीजे फास्ट ट्रैक में चल रही थी। शुक्रवार को अदालत ने सुनवाई करते हुए बचाव व अभियोजन की दलील सुनने के बाद आरोपी अमित को दोषी ठहराया। उसे पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई साथ ही आठ हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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