{"_id":"6939c22f1e210ea99506a120","slug":"youth-sentenced-to-five-years-imprisonment-for-attempted-murder-kanpur-news-c-220-1-sknp1003-135237-2025-12-11","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kanpur News: हत्या करने के प्रयास में युवक को पांच साल की कैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Kanpur News: हत्या करने के प्रयास में युवक को पांच साल की कैद
Thu, 11 Dec 2025 12:25 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
Updated Thu, 11 Dec 2025 12:25 AM IST
विज्ञापन
कानपुर देहात। गजनेर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला को छेड़छाड़ करते हुए युवक ने छत से नीचे फेंक दिया था। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक की अदालत में चल रही थी। बुधवार को अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड भी लगाया है।
गजनेर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक ने 12 दिसंबर 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें उसने पुलिस को बताया था कि सुबह उसकी भाभी छत पर झाड़ू लगा रही थीं। उनकों देखकर पड़ोसी अखिलेश सोनकर छत पर चढ़ आया और छेड़छाड़ करने लगा। भाभी के विरोध करने और शोर मचाने पर आरोपी ने उन्हें छत से नीचे फेंक दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं।
मामले में पुलिस ने हत्या के प्रयास, छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा था। साथ ही इस मामले में जांच करते हुए 24 जनवरी 2023 को आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में पेश किए थे। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक की अदालत में चल रही थी। बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान बचाव व अभियोजन की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त अखिलेश सोनकर को दोष सिद्ध करते हुए पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 13 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
गजनेर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक ने 12 दिसंबर 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें उसने पुलिस को बताया था कि सुबह उसकी भाभी छत पर झाड़ू लगा रही थीं। उनकों देखकर पड़ोसी अखिलेश सोनकर छत पर चढ़ आया और छेड़छाड़ करने लगा। भाभी के विरोध करने और शोर मचाने पर आरोपी ने उन्हें छत से नीचे फेंक दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं।
विज्ञापन
मामले में पुलिस ने हत्या के प्रयास, छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा था। साथ ही इस मामले में जांच करते हुए 24 जनवरी 2023 को आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में पेश किए थे। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक की अदालत में चल रही थी। बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान बचाव व अभियोजन की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त अखिलेश सोनकर को दोष सिद्ध करते हुए पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 13 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
विज्ञापन