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Kanpur News: नाबालिग से दुष्कर्म में युवक को 20 साल का कारावास
Tue, 25 Nov 2025 01:50 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
Updated Tue, 25 Nov 2025 01:50 AM IST
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कानपुर देहात। बरौर थाना क्षेत्र के एक गांव से नाबालिग को फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-13/पॉक्सो एक्ट की अदालत में चल रही थी। सोमवार को अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। बरौर क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने 17 मार्च 2023 में नाबालिग पुत्री को फुसलाकर ले जाने के आरोप में कासिम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि आरोपी ने उसे धमकी भी दी थी।
पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी व नाबालिग की तलाश शुरू की। कुछ दिन बाद पुलिस ने नाबालिग को बरामद करने के बाद उसके बयान व साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो की धारा बढ़ाई थी। साथ ही विवेचना करते हुए 21 मई 2023 को आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किए थे। इस मामले की सुनवाई पॉक्सो कोर्ट में चल रही थी।
सोमवार को अदालत ने न्यायालय में पेश किए गए साक्ष्यों व गवाहों के बयानों के आधार पर सुनवाई की। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद साक्ष्यों, गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी कासिम को दोषी ठहराया। अदालत ने उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा 60,500 रुपये के अर्थदंड भी लगाया है।
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पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी व नाबालिग की तलाश शुरू की। कुछ दिन बाद पुलिस ने नाबालिग को बरामद करने के बाद उसके बयान व साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो की धारा बढ़ाई थी। साथ ही विवेचना करते हुए 21 मई 2023 को आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किए थे। इस मामले की सुनवाई पॉक्सो कोर्ट में चल रही थी।
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सोमवार को अदालत ने न्यायालय में पेश किए गए साक्ष्यों व गवाहों के बयानों के आधार पर सुनवाई की। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद साक्ष्यों, गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी कासिम को दोषी ठहराया। अदालत ने उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा 60,500 रुपये के अर्थदंड भी लगाया है।
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