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Kanpur News: नाबालिग से दुष्कर्म में युवक को 10 साल का कारावास

Sat, 08 Nov 2025 01:06 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Sat, 08 Nov 2025 01:06 AM IST
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Youth sentenced to 10 years in prison for raping a minor
कानपुर देहात। शिवली थाना क्षेत्र में वर्ष 2020 में एक नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी प्रथम में चल रही थी। शुक्रवार को अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही अर्थदंड भी लगाया है।
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थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक पिता ने मई 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि घर में घुसकर गांव के अनिल कुमार ने नाबालिग बेटी से जबरन दुष्कर्म किया। साथ ही किसी के बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। बेटी के आप बीती बताए जाने पर पुलिस को जानकारी दी। इस मामले में पुलिस ने दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा था। साथ ही उसके खिलाफ 16 जून 2020 को पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किए थे।
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इस मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी प्रथम की अदालत में चल रही थी। शुक्रवार को अदालत ने गवाह व साक्ष्यों के आधार पर आरोपी अनिल को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर 40 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर दो माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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