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Kanpur News: मासूम से दुष्कर्म में युवक को आजीवन कारावास

Thu, 04 Jun 2026 01:27 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Thu, 04 Jun 2026 01:27 AM IST
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Youth gets life imprisonment for raping an innocent child
कानपुर देहात। अकबरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में मासूम के साथ हुई दुष्कर्म की घटना की सुनवाई पॉक्सो कोर्ट में चल रही थी। बुधवार को अदालत ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड भी लगाया है।
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अकबरपुर के एक गांव निवासी पिता ने 26 फरवरी 2021 को पुलिस को शिकायती पत्र दिया था। जिसमें बताया था कि उसके घर पर मसवानपुर कल्याणपुर कानपुर निवासी गुड्डू उर्फ पवन गौतम आया था। रात करीब साढ़े आठ बजे जब वह ड्यूटी करके घर आया तो गुड्डू उर्फ पवन उसकी सात वर्षीय बेटी को घर से बाहर घुमाने की बात कह कर ले गया। काफी देर तक उसके व बेटी के घर न आने पर उसे चिंता हुई। इस पर जब उसने दोनों की तलाश की तो घर से कुछ दूरी पर खेत में गुड्डू बेटी के साथ आपत्तिजनक हालत में मिला। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। साथ ही पीड़िता और वादी के बयान के साथ जांच करते हुए 20 अप्रैल 2021 को आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किए थे।
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इस मामले की सुनवाई एडीजे-13/पॉक्सो एक्ट कोर्ट में चल रही थी। बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान बचाव व अभियोजन की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी गुड्डू उर्फ पवन को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर दो लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया है।
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