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व्यापमं घोटाले में स्टूडेंट्स की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

Sat, 28 Feb 2015 02:51 AM IST
ब्यूरो, अमर उजाला कानपुर
ब्यूरो, अमर उजाला कानपुर Updated Sat, 28 Feb 2015 02:51 AM IST
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vyapam scam
व्यापमं घोटाला मामले में जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज और सैफई मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स की अग्रिम जमानत अर्जी को एमपी हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।
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हाईकोर्ट ने साफ कहा कि स्टूडेंट्स के पास सरेंडर करना ही एकमात्र विकल्प है। एमपी की एसटीएफ और एसआईटी की कार्रवाई से बचने के लिए जीएसवीएम और सैफई मेडिकल कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स ने एमपी हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

यह सभी स्टूडेंट्स व्यापमं घोटाले में वांछित हैं और गिरफ्तारी से बचाना चाह रहे हैं। दो दिन पहले आए कोर्ट के फैसले के बाद अब आरोपी स्टूडेंट्स को सरेंडर करना ही होगा।
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एमपी एसटीएफ के असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल आशीष खरे ने बताया कि कोर्ट ने आरोपियों को कोई राहत नहीं दी है। आरोपी मेडिकल स्टूडेंट्स की गिरफ्तारी के लिए छापामारी हो रही है।
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डीजीएमई को भेजी 70 स्टूडेंट्स की लिस्ट

एसटीएफ एमपी ने प्रदेश के महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा को व्यापमं घोटाले में विभिन्न मेडिकल कॉलेजों से वांछित 70 स्टूडेंट्स की सूची भेजी है। इन स्टूडेंट्स को हाजिर कराने के लिए संबंधित मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपल से बात करने को कहा गया है। इसकी पुष्टि एआईजी आशीष खरे ने की है।
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