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बिकरू कांड: विकास के करीबी रहे पूर्व जिला पंचायत सदस्य गुड्डन की जमानत अर्जी खारिज
Sun, 07 Feb 2021 11:49 AM IST
शिखा पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर देहात
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर देहात
Published by: शिखा पांडेय
Updated Sun, 07 Feb 2021 11:49 AM IST
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गुड्डन त्रिवेदी
- फोटो : अमर उजाला
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बिकरू कांड में आरोपी पूर्व जिला पंचायत सदस्य अरविंद त्रिवेदी उर्फ गुड्डन की जमानत याचिका एंटी डकैती कोर्ट ने खारिज कर दी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट जाने की बात कही है। बिकरू कांड में पुलिस ने विकास के करीबी रहे पूर्व जिला पंचायत सदस्य अरविंद त्रिवेदी उर्फ गुड्डन को भी आरोपी बनाकर जेल भेजा है।
मामले की सुनवाई स्पेशल जज डकैती राम किशोर की अदालत में चल रही है। गुड्डन के अधिवक्ता प्रदीप पांडेय ने जमानती प्रार्थना पत्र दाखिल किया था जिसे दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने खारिज कर दिया। वहीं गुड्डन पर फर्जी आईडी से सिम लेने व शस्त्र बनवाने में फर्जी शपथ पत्र देने के मामले में भी कोर्ट ने जमानत खारिज कर दी है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता प्रदीप पांडेय ने कहा कि वह हाईकोर्ट में अपील करेंगे।
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मामले की सुनवाई स्पेशल जज डकैती राम किशोर की अदालत में चल रही है। गुड्डन के अधिवक्ता प्रदीप पांडेय ने जमानती प्रार्थना पत्र दाखिल किया था जिसे दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने खारिज कर दिया। वहीं गुड्डन पर फर्जी आईडी से सिम लेने व शस्त्र बनवाने में फर्जी शपथ पत्र देने के मामले में भी कोर्ट ने जमानत खारिज कर दी है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता प्रदीप पांडेय ने कहा कि वह हाईकोर्ट में अपील करेंगे।
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