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यूपी: कानपुर में माओवादी संगठन से जुड़े तीन आरोपियों के बयान दर्ज, दस साल पहले हुई थी आठ की गिरफ्तारी

Tue, 16 Feb 2021 09:45 AM IST
प्रभापुंज मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: प्रभापुंज मिश्रा Updated Tue, 16 Feb 2021 09:45 AM IST
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UP: Statements of three accused linked to Maoist organization recorded in Kanpur
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : amar ujala
कानपुर के किदवई नगर और नौबस्ता से 10 साल पहले गिरफ्तार किए गए माओवादी संगठन से जुड़े होने के तीन अभियुक्तों के सोमवार को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट पवन कुमार श्रीवास्तव की अदालत में बयान दर्ज किए गए। लखनऊ से आए एटीएस के संयुक्त निदेशक अभियोजन अतुल ओझा भी कोर्ट में मौजूद रहे।
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मामले की अगली सुनवाई छह मार्च को होगी। वर्ष 2010 में गोरखपुर में हीरामणि उर्फ आशा देवी की गिरफ्तारी हुई थी। उससे जानकारी हुई कि कानपुर में माओवादी संगठन से जुड़े लोग देश में विद्रोह फैलाने के लिए बड़ी बैठक करने वाले हैं। एसटीएफ लखनऊ और कानपुर की संयुक्त टीम ने आठ फरवरी 2010 को यू ब्लॉक निराला नगर से उत्तराखंड के अल्मोड़ा निवासी शिवराज सिंह बगदावल व राजेंद्र उर्फ अरविंद, देवरिया के कुशीनगर निवासी कृपाशंकर को गिरफ्तार किया था।
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उसी दिन नौबस्ता के हमीरपुर रोड स्थित मकान से भी बच्चा प्रसाद उर्फ बलराज उर्फ बीआर उर्फ अरविंद, बंशी प्रसाद उर्फ चिंतन, नवीन प्रसाद सिंह, अमरीश उर्फ राजेंद्र दास व दीपक राम को भी गिरफ्तार किया गया था। अधिवक्ता मो. आसिफ खान ने बताया कि सभी आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। दो आरोपियों चिंतन और दीपक राम की मौत हो चुकी है।
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दोनों मामलों में अभियोजन की ओर से 15-15 गवाह पेश किए गए। इनमें मुख्य रूप से तत्कालीन गृहसचिव आनंद कुमार जिन्होंने मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी, तत्कालीन क्षेत्राधिकारी गोविंद नगर जो बाद में आगरा के एसपी बन गए थे और विवेचनाधिकारी एएसपी राजेश श्रीवास्तव के बयान मुख्य थे। सोमवार को शिवराज, राजेंद्र और कृपाशंकर के बयान भी दर्ज किए गए।
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