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यूपी: कानपुर देहात में रिश्ते के बाबा ने बच्ची से किया दुष्कर्म, खेत में मासूम को छोड़ हो गया फरार
Sat, 27 Feb 2021 12:29 AM IST
प्रभापुंज मिश्रा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: प्रभापुंज मिश्रा
Updated Sat, 27 Feb 2021 12:29 AM IST
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : Social Media
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कानपुर देहात के रनियां चौकी क्षेत्र के एक गांव में गुरुवार की रात सात साल की बच्ची से उसके रिश्ते में बाबा ने ही दुष्कर्म किया। इसके बाद मासूम को खेत में छोड़कर फरार हो गया। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने दुष्कर्म व पॉक्सो की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की है।
रनियां चौकी क्षेत्र के एक गांव में एक व्यक्ति के घर गुरुवार सुबह चाचा का साला कानपुर नगर के मसवानपुर निवासी पवन उर्फ गुड्डू आया था। वह बच्ची का रिश्ते में बाबा लगता है। यह रिश्तेदार देर शाम बच्ची को बहाने से घर से दूर खेत ले गया। वहां उसने बच्ची से दुष्कर्म किया।
काफी देर तक बच्ची व रिश्तेदार के वापस घर नहीं आने पर परिजन खोजबीन करने निकले। खेत में बच्ची के रोने की आवाज सुनकर परिजन पहुंचे तो आरोपी फरार हो गया। घटना की सूचना पर कुछ देर बाद सीओ सदर संदीप सिंह, कोतवाल तुलसीराम पांडेय व चौकी इंचार्ज अनुराग पांडेय मौके पर पहुंचे और छानबीन शुरू की।
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रनियां चौकी क्षेत्र के एक गांव में एक व्यक्ति के घर गुरुवार सुबह चाचा का साला कानपुर नगर के मसवानपुर निवासी पवन उर्फ गुड्डू आया था। वह बच्ची का रिश्ते में बाबा लगता है। यह रिश्तेदार देर शाम बच्ची को बहाने से घर से दूर खेत ले गया। वहां उसने बच्ची से दुष्कर्म किया।
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काफी देर तक बच्ची व रिश्तेदार के वापस घर नहीं आने पर परिजन खोजबीन करने निकले। खेत में बच्ची के रोने की आवाज सुनकर परिजन पहुंचे तो आरोपी फरार हो गया। घटना की सूचना पर कुछ देर बाद सीओ सदर संदीप सिंह, कोतवाल तुलसीराम पांडेय व चौकी इंचार्ज अनुराग पांडेय मौके पर पहुंचे और छानबीन शुरू की।
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पुलिस ने पीड़िता को जिला अस्पताल भेजा है। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने दुष्कर्म व पॉक्सो की रिपोर्ट दर्ज की है। कोतवाल तुलसीराम पांडेय ने बताया कि पुलिस टीमें आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही हैं।
दुष्कर्म आरोपी पर लगाई धारा 376 एबी
मासूम के साथ दरिंदगी करने वाले रिश्ते में बाबा पर पुलिस ने दुष्कर्म की धारा 376 एबी लगाई गई है। कोतवाल तुलसीराम पांडेय ने बताया कि बारह वर्ष से कम आयु की बालिका से दुष्कर्म के दोषी को इस धारा में कम से कम 20 वर्ष और अधिकतम अंतिम सांस तक कारावास दिए जाने का प्रावधान है। बताया कि सामान्यत: महिला से दुष्कर्म के मामले में कम से कम 10 साल व अधिकम आजीवन कारावास की सजा का प्राविधान है।
मासूम से दुष्कर्म के फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दो टीमें बनाई गई हैं। पीड़िता का इलाज कराया जा रहा है। उसकी हालत स्थिर बनी है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
घनश्याम चौरसिया, एएसपी
दुष्कर्म आरोपी पर लगाई धारा 376 एबी
मासूम के साथ दरिंदगी करने वाले रिश्ते में बाबा पर पुलिस ने दुष्कर्म की धारा 376 एबी लगाई गई है। कोतवाल तुलसीराम पांडेय ने बताया कि बारह वर्ष से कम आयु की बालिका से दुष्कर्म के दोषी को इस धारा में कम से कम 20 वर्ष और अधिकतम अंतिम सांस तक कारावास दिए जाने का प्रावधान है। बताया कि सामान्यत: महिला से दुष्कर्म के मामले में कम से कम 10 साल व अधिकम आजीवन कारावास की सजा का प्राविधान है।
मासूम से दुष्कर्म के फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दो टीमें बनाई गई हैं। पीड़िता का इलाज कराया जा रहा है। उसकी हालत स्थिर बनी है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
घनश्याम चौरसिया, एएसपी