फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Unnao rape case, Misbehavior with a minor in a chicken farm, the convict was sentenced to 10 years

उन्नाव दुष्कर्म मामला: नाबालिग से मुर्गी फार्म में कुकृत्य, दोषी को 10 साल की सजा, 70 हजार का अर्थदंड भी ठोका

Fri, 26 May 2023 03:45 PM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उन्नाव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उन्नाव Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Fri, 26 May 2023 03:45 PM IST
सार

Unnao Crime: माखी थाना क्षेत्र में नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट फैसला सुनाया है। पास्को कोर्ट के न्यायाधीश विवेकानंद विश्वकर्मा ने आरोपी को दोषी मानते हुए दस वर्ष का करावास और 70 हजार का अर्थदंड लगाया।

विज्ञापन
Unnao rape case, Misbehavior with a minor in a chicken farm, the convict was sentenced to 10 years
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

उन्नाव जिले में  किशोरी से दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने दोषी पाए जाने पर दस साल की सजा सुनाई है। साथ ही 70 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। माखी थाना क्षेत्र निवासी पिता ने सात जनवरी 2018 को थाने में तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि उसकी नाबालिग पुत्री खेत जा रही थी।

विज्ञापन

इसी समय गांव का ही पिंटू उर्फ नजीम हाथ पकडर्क घसीटता हुआ एक मुर्गी फार्म में ले गया था।  जहां पर उसके साथ छेड़खानी व दुष्कर्म किया था। बेटी के शोर मचाने पर भांजी और मेरी पत्नी टार्च लेकर पहुंची तो रोशनी देकर आरोपी भाग निकला था।
विज्ञापन

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और एससीएसटी की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। इसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया। विवेचना सीओ सफीपुर रहे कुंवर बहादुर ने शुरू की थी। आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र 20 मार्च 2018 को न्यायालय में प्रेषित किया था।

विज्ञापन
विज्ञापन

जिला कारागार में बंद है आरोपी
अभियोजन पक्ष से अधिवक्ता चंद्रिका प्रसाद बाजपेई और प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की पैरवी और दलीलों को सुनने के बाद पास्को कोर्ट के न्यायाधीश विवेकानंद विश्वकर्मा ने आरोपी को दोषी मानते हुए दस वर्ष का करावास और 70 हजार का अर्थदंड लगाया। आरोपी पूर्व से ही जिला कारागार उन्नाव में बंद है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed