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भाजपा विधायक पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली किशोरी के चाचा पर जानलेवा हमले का मुकदमा, फिर टली सुनवाई

Sat, 01 Jun 2019 08:11 PM IST
प्रभापुंज मिश्रा यूपी डेस्क, अमर उजाला, उन्नाव
यूपी डेस्क, अमर उजाला, उन्नाव Published by: प्रभापुंज मिश्रा Updated Sat, 01 Jun 2019 08:11 PM IST
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unnao bjp mla kuldeep singh sengar misdeed case
विधायक कुलदीप सिंह सेंगर - फोटो : amar ujala
उन्नाव से भाजपा विधायक पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली किशोरी के चाचा के खिलाफ चल रहे जानलेवा हमले के मुकदमे में शनिवार को होने वाली बहस न्यायाधीश के छुट्टी पर होने से नहीं हो पाई। कोर्ट ने इस मुकदमेे की बहस के लिए 6 जून की तारीख तय की है। 
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मालूम हो कि किशोरी के चाचा पर साल 2000 में पंचायत चुनाव के दौरान विधायक कुलदीप सेंगर के भाई अतुल सेंगर ने जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज कराया था। एक चाचा के खिलाफ मुकदमा चल रहा था। न्यायालय ने नवंबर 2018 में उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।
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इस पर पुलिस ने उसे दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया था। वह रायबरेली जेल में बंद हैं। उन पर अभिलेखों से छेड़छाड़ का भी मुकदमा सदर कोतवाली में दर्ज विवेचना में वह दोषी मिले हैं। शनिवार को जानलेवा हमले के मुकदमे में बहस थी। सुबह 11 बजे कड़ी सुरक्षा में पुलिस किशोरी के चाचा को कोर्ट लेकर पहुंची।
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मुकदमे की सुनवाई कर रहे फास्ट्र ट्रैक कोर्ट प्रथम के जज प्रहलाद टंडन के छुट्टी पर होने से बहस नहीं हो सकी। इस दौरान चाचा को कोर्ट में बने लॉकअप में रखा गया। किशोरी के चाचा करीब दो बजे तक रुके। अपने वकीलों से मुकदमे से संबंधित जानकारी भी ली। आरोपी के वकील अजेंद्र अवस्थी, महेंद्र सिंह व अशोक द्विवेदी ने बताया कि जानलेवा हमले के मामले में अब 6 जून को बहस होगी।
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