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अनलॉक 1.0: कानपुर में धार्मिक स्थल आज से नहीं खुलेंगे, 10 जून के बाद होगा कोई फैसला, भविष्य की गाइडलाइन

Mon, 08 Jun 2020 11:12 AM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: शिखा पांडेय Updated Mon, 08 Jun 2020 11:12 AM IST
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Unlock 1.0: Religious places in kanpur will not open from today
धार्मिक स्थल आज से नहीं खुलेंगे - फोटो : अमर उजाला
कानपुर में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च 8 जून से नहीं खुलेंगे। अभी इनको खोलने को लेकर संशय बना हुआ है। संत महात्माओं, शहर काजी, गुरुद्वारे और चर्च के प्रमुख लोगों और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ 10 जून को दोबारा बैठक होगी।
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इसके बाद तय किया जाएगा कि धार्मिक स्थलों को अभी खोला जाए या नहीं। रविवार को कलेक्ट्रेट में सभी धर्म गुरुओं के साथ प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक हुई जिसमें सभी को प्रदेश सरकार की तरफ से धार्मिक स्थलों को खोलने वाली गाइड लाइन की प्रतियां दी गईं ।
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सभी से कहा गया कि इस गाइडलाइन के अनुसार ही धार्मिक स्थलों को खोला जाएगा। इसलिए जरूरी है कि सभी धर्मगुरु और धार्मिक स्थलों के संचालक इस गाइडलाइन को गंभीरता से पढ़ें और उस पर अमल कराने की सौ फीसदी व्यवस्था करें। इस काम में स्थानीय पुलिस और क्षेत्र के एसीएम भी सहयोग करेंगे। बुधवार को डीएम डॉ. ब्रह्मदेव राम तिवारी के नेतृत्व में बैठक होगी।
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यदि उसमें सब कुछ ठीक रहा तो धार्मिक स्थलों को 11 जून से खोलने की अनुमति मिल सकती है। बैठक में सिख और क्रिश्चियन समुदाय के धर्मगुरुओं ने धार्मिक स्थलों को आम जनता के लिए अभी नहीं खोलने की बात कही। बैठक में सभी धर्म गुरुओं के अलावा डीआईजी अनंत देव,नगर आयुक्त अक्षय त्रिपाठी, एडीएम सिटी विवेक कुमार श्रीवास्तव, एसपी ईस्ट ,एसपी वेस्ट मौजूद रहे।

ये है गाइडलाइन
- हर धर्मस्थल के अंदर एक बार में एक स्थान पर 5 से अधिक श्रद्धालु न हों।
- प्रवेशद्वार पर भक्तों के हाथों को सैनिटाइज किया जाए एवं इन्फ्रारेड - थर्मामीटर की भी व्यवस्था की जाए।
- जिन व्यक्तियों में कोई लक्षण नहीं दिखेगा केवल उन्हीं को मंदिर परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी।
- सभी प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को फेसकवर/ मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य होगा।
- व्यक्तियों को विभिन्न समूहों में विभाजित करते हुए परिसर में प्रवेश करने की व्यवस्था की जाए जिससे भीड़ न लगे।
-जूते,चप्पलों को अपने वाहन इत्यादि में ही उतारकर रखना अपेक्षित होगा । यदि जरूरी हो तो इन्हें प्रत्येक व्यक्ति परिवार की तरफ से खुद ही अलग-अलग खांचों में रखे।
- परिसरों के बाहर पार्किंगस्थलों पर सोशल - डिस्टेंन्सिग का अनुपालन कराया जाए।
- पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम, माइक से सभी व्यक्तियों को कोविड -19 संक्रमण से बचाव के बारे में जागरूक करें।
- परिसर के बाहर स्थित किसी भी प्रकार की दुकान, स्टॉल, कैफेटेरिया पर सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना होगा।
- सोशल - डिस्टेंन्सिग के पालन के लिए मंदिर परिसरों में व्यक्तियों के लाइन में खड़े होने के लिए स्पष्ट दृश्य निशान / चिन्ह अंकित करना होगा।
- प्रवेश एवं निकास की यथासंभव अलग - अलग व्यवस्था की जाए।
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