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दो साल में जीती 35 रुपए की लड़ाई
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, कानपुर
Updated Sun, 25 Sep 2016 07:19 PM IST
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कानपुर में एक महिला ने आखिर दो साल बाद 35 रुपये की लड़ाई जीत ही ली। जिला उपभोक्ता फोरम ने बाइक एजेंसी को हीरो प्लेजर की सर्विस में इंजन आयल पर एमआरपी से ज्यादा वसूले गए 35 रुपये वापस करने का आदेश दिया है। मुकदमा दाखिल करने की तारीख से भुगतान तक दस प्रतिशत वार्षिक ब्याज और पांच हजार रुपये मुकदमा खर्च भी देना होगा।
शारदा नगर एलआईसी सोसाइटी निवासी ममता चतुर्वेदी ने हीरो मोटो कॉर्प लिमिटेड के अधिकृत डीलर तिरुपति मोटर्स पार्वती बांगला रोड तिलक नगर के खिलाफ 11 जुलाई 2014 को मुकदमा दाखिल किया था। इसमें कहा गया था कि उसने एक हीरो प्लेजर खरीदी थी। उसकी नियमित सर्विस वह तिरुपति मोटर्स से ही कराती थी। 21 जून 2014 को इंजन ऑयल बदलवाने के लिए डिब्बा लिया।
इंजन ऑयल बदलवाने के बाद 250 रुपये का बिल दिया। दस रुपये सर्विस चार्ज भी दिया। बाद में डिब्बे पर एमआरपी 215 रुपये लिखा देखा तो उतने ही रुपये लेने को कहा। कर्मचारियों ने उसकी एक नहीं सुनी और कहा कि बिना पूरे भुगतान के गाड़ी नहीं ले जाने दी जाएगी। इस पर वह भुगतान कर गाड़ी लेकर चली आई। विपक्षी के न आने पर फोरम अध्यक्ष डॉ. आरएन सिंह और सदस्य सुधा यादव ने 22 सितंबर को वादी के पक्ष में फैसला सुनाया।
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जागा उपभोक्ता जागा-
(अगर आपको उपभोक्ता अधिकारों के बारे में कुछ जानकारी लेनी है तो अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित के मोबाइल नंबर 9415403399 पर दोपहर दो से तीन बजे तक व्हाट्स एप पर सलाह ले सकते हैं)
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शारदा नगर एलआईसी सोसाइटी निवासी ममता चतुर्वेदी ने हीरो मोटो कॉर्प लिमिटेड के अधिकृत डीलर तिरुपति मोटर्स पार्वती बांगला रोड तिलक नगर के खिलाफ 11 जुलाई 2014 को मुकदमा दाखिल किया था। इसमें कहा गया था कि उसने एक हीरो प्लेजर खरीदी थी। उसकी नियमित सर्विस वह तिरुपति मोटर्स से ही कराती थी। 21 जून 2014 को इंजन ऑयल बदलवाने के लिए डिब्बा लिया।
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इंजन ऑयल बदलवाने के बाद 250 रुपये का बिल दिया। दस रुपये सर्विस चार्ज भी दिया। बाद में डिब्बे पर एमआरपी 215 रुपये लिखा देखा तो उतने ही रुपये लेने को कहा। कर्मचारियों ने उसकी एक नहीं सुनी और कहा कि बिना पूरे भुगतान के गाड़ी नहीं ले जाने दी जाएगी। इस पर वह भुगतान कर गाड़ी लेकर चली आई। विपक्षी के न आने पर फोरम अध्यक्ष डॉ. आरएन सिंह और सदस्य सुधा यादव ने 22 सितंबर को वादी के पक्ष में फैसला सुनाया।
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(अगर आपको उपभोक्ता अधिकारों के बारे में कुछ जानकारी लेनी है तो अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित के मोबाइल नंबर 9415403399 पर दोपहर दो से तीन बजे तक व्हाट्स एप पर सलाह ले सकते हैं)