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Kanpur News: गोकशी के मामले में दोषी को दो साल की कैद
Sun, 01 Feb 2026 01:14 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
Updated Sun, 01 Feb 2026 01:14 AM IST
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कानपुर देहात। सिकंदरा थाना में 13 जून 2018 को गांधी नगर सिकंदरा निवासी इरशाद, राजू, जहूर, इरशाद, शमशेर के खिलाफ गोवध अधिनियम में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। यह मामला एसीजेएम प्रथम के कोर्ट में चल रहा था। पुलिस की ओर से 10 जनवरी 2019 को आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था।
विवेचक की ओर से कोर्ट में पेश किए गए साक्ष्यों, गवाहों व बयानों के आधार पर व आरोपी राजू के जुर्म स्वीकार करने पर कोर्ट ने उसे दोषी ठहराकर उसको दो साल के कठोर कारावास की सजा व दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर 10 दिन का अतिरिक्त कारावास काटने की सजा सुनाई है। वहीं शेष आरोपियों की पत्रावली कोर्ट में विचाराधीन है। दोषी राजू को माती जिला कारागार भेजा गया है।
वहीं, सिकंदरा थाने में 19 नवंबर 2002 को भी आरोपी राजू, इरशाद व अनीश के खिलाफ गोवध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस मामले की भी सुनवाई एसीजेएम प्रथम के यहां चल रही थी। आरोपी राजू ने शुक्रवार को कोर्ट में अपराध स्वीकार किया था। इसपर कोर्ट ने दोष सिद्ध करते हुए उसे जेल में बिताई गई अवधि की सजा व दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त राजू 10 दिन का साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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विवेचक की ओर से कोर्ट में पेश किए गए साक्ष्यों, गवाहों व बयानों के आधार पर व आरोपी राजू के जुर्म स्वीकार करने पर कोर्ट ने उसे दोषी ठहराकर उसको दो साल के कठोर कारावास की सजा व दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर 10 दिन का अतिरिक्त कारावास काटने की सजा सुनाई है। वहीं शेष आरोपियों की पत्रावली कोर्ट में विचाराधीन है। दोषी राजू को माती जिला कारागार भेजा गया है।
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वहीं, सिकंदरा थाने में 19 नवंबर 2002 को भी आरोपी राजू, इरशाद व अनीश के खिलाफ गोवध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस मामले की भी सुनवाई एसीजेएम प्रथम के यहां चल रही थी। आरोपी राजू ने शुक्रवार को कोर्ट में अपराध स्वीकार किया था। इसपर कोर्ट ने दोष सिद्ध करते हुए उसे जेल में बिताई गई अवधि की सजा व दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त राजू 10 दिन का साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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