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उरई: निवेशकों की रकम हड़पी, चिटफंड धोखाधड़ी में दो दोषियों को सात-सात साल की जेल

Fri, 04 Sep 2026 04:53 PM IST
प्रसून शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला,उरई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,उरई Published by: प्रसून शुक्ला Updated Fri, 04 Sep 2026 04:53 PM IST
सार

Orai News: चिटफंड कंपनी के नाम पर लोगों से रुपये जमा कराकर धोखाधड़ी करने के मामले में अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया है।

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Two Sentenced to Seven Years in Chit Fund Fraud Case
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिषेक खरे ने रमनदीप उर्फ संदीप और करुणेश शर्मा को सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। दोनों आरोपियों पर 7,500-7,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। डकोर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम टिमरो निवासी राजकुमारी ने 27 जून 2016 को पुलिस को तहरीर दी थी।

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उन्होंने बताया था कि वह स्टेशन रोड स्थित एक चिटफंड कंपनी में एजेंट के रूप में काम करती थीं। उनके माध्यम से क्षेत्र के कई लोगों ने कंपनी में रुपये जमा किए थे। निर्धारित अवधि पूरी होने पर निवेशकों ने जब अपनी रकम वापस मांगी तो उन्हें भुगतान नहीं किया गया। इसी बीच कंपनी संचालक रुपये लेकर फरार हो गई।

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2016 में दर्ज हुआ था मुकदमा

मामले में पुलिस ने नई दिल्ली के द्वारका थाना क्षेत्र के सेवक पार्क निवासी रमनदीप उर्फ संदीप और सहारनपुर के ओल्ड माधव नगर निवासी करुणेश शर्मा के खिलाफ धोखाधड़ी और कूटरचित दस्तावेजों से संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना पूरी करने के बाद पुलिस ने आठ सितंबर 2017 को दोनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया।

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गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्ध

मुकदमे की सुनवाई के दौरान वादी राजकुमारी समेत अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए गए। अभियोजन की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपनी दलीलें रखीं। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर रमनदीप उर्फ संदीप और करुणेश शर्मा को दोषी पाया। अदालत ने दोनों को सात-सात वर्ष के कारावास के साथ 7,500-7,500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

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