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Kanpur News: लोहे की रॉड से हमला करने में दो को चार-चार वर्ष की कैद

Fri, 14 Nov 2025 11:47 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 14 Nov 2025 11:47 PM IST
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Two sentenced to four years in prison for assault with iron rod
इटावा। अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय दिनेश गौंड ने 11 साल पुराने मामले में लोहे की रॉड से हमला करने के मामले में दो लोगों को चार-चार वर्ष कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने उन पर पांच-पांच हजार रुपया का जुर्माना भी लगाया।
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फ्रेंड्स कॉलोनी थाना क्षेत्र के गांव गौरा पुरा निवासी जागेश्वर दयाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि उसकी भाभी सुनीता ने गांव के बसंतलाल के लड़के के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। उस मामले को वापस लेने के लिए बसंत लाल दवाब बना रहे थे। सुनीता ने जब मामला वापस लेने से मना कर दिया तो वह रंजिश मानने लगा। 25 मई 2014 को सुनीता शौच के लिए खेतों की ओर जा रही थी, तभी बसंत लाल ने अपने साथी राहुल पंडित निवासी सिविल लाइन के साथ मिलकर उनकी लोहे की रॉड से मारपीट की। मारपीट में उसके काफी चोटें आई। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। शुक्रवार को एडीजे एफटीसी -2 कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी बसंत लाल व राहुल पंडित को जानलेवा हमले का दोषी पाते हुए चार-चार वर्ष कैद व पांच-पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई।
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