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Kanpur News: गोली मारकर हत्या करने के मामले में दो को 10 साल की कैद
Wed, 09 Sep 2026 01:44 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
Updated Wed, 09 Sep 2026 01:44 AM IST
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कानपुर देहात। कानपुर नगर के घाटमपुर क्षेत्र के पड़री लालपुर में युवक की वर्ष 2013 में चोरी कर भाग रहे युवक ने गोली मार हत्या कर दी थी। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट-4 में चल रही थी। मंगलवार को अदालत ने दो अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोनों पर अर्थदंड लगाया है।
घाटमपुर थाना क्षेत्र के पड़री लालपुर निवासी योगेंद्र सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि भाई शैलेंद्र सिंह की सात सितंबर 2013 की रात घर के बाहर लेटे थे। रात तीन बजे के करीब गांव के राज किशोर मिश्रा व दिनेश तिवारी को एक घर से चोरी कर भागते हुए दिखे। इस पर भाई ने उन्हें टोक दिया। इस पर गुस्साए दिनेश ने तमंचे से भाई के शैलेंद्र सिंह को गोली मार दी थी। इलाज के दौरान शैलेंद्र की मौत हो गई।
इस मामले में पुलिस ने आरोपी दिनेश तिवारी को गिरफ्तार किया। इसके बाद उसे रिमांड पर लिया। 14 दिसंबर 2013 को उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त तमंचा बरामद किया था। इसके साथ ही दोनों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश किए थे। मंगलवार को अदालत ने वादी व गवाहों के बयानों, अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अभियुक्त राज किशोर मिश्रा व दिनेश तिवारी को 10-10 साल की सजा सुनाई। साथ ही पर 50-50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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घाटमपुर थाना क्षेत्र के पड़री लालपुर निवासी योगेंद्र सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि भाई शैलेंद्र सिंह की सात सितंबर 2013 की रात घर के बाहर लेटे थे। रात तीन बजे के करीब गांव के राज किशोर मिश्रा व दिनेश तिवारी को एक घर से चोरी कर भागते हुए दिखे। इस पर भाई ने उन्हें टोक दिया। इस पर गुस्साए दिनेश ने तमंचे से भाई के शैलेंद्र सिंह को गोली मार दी थी। इलाज के दौरान शैलेंद्र की मौत हो गई।
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इस मामले में पुलिस ने आरोपी दिनेश तिवारी को गिरफ्तार किया। इसके बाद उसे रिमांड पर लिया। 14 दिसंबर 2013 को उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त तमंचा बरामद किया था। इसके साथ ही दोनों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश किए थे। मंगलवार को अदालत ने वादी व गवाहों के बयानों, अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अभियुक्त राज किशोर मिश्रा व दिनेश तिवारी को 10-10 साल की सजा सुनाई। साथ ही पर 50-50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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