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Kanpur News: खाद्य सुरक्षा नियमों से व्यापारी परेशान, एसडीएम को सौंपा 18 सूत्री ज्ञापन
Wed, 18 Feb 2026 01:42 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
Updated Wed, 18 Feb 2026 01:42 AM IST
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सिकंदरा। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत की जा रही कार्रवाई से व्यापारी परेशान हैं। सिकंदरा व्यापार समिति के अध्यक्ष अनिल कुमार गुप्ता के नेतृत्व में व्यापारियों ने मंगलवार को मुख्यमंत्री के नाम एक 18 सूत्री ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में प्रमुख मांगों को शामिल किया गया है।
अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि ज्ञापन में सबसे प्रमुख मांग यह है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में फूड एक्ट का लाइसेंस न पाए जाने पर सजा का प्रावधान समाप्त किया जाए। व्यापारियों का कहना है कि सैंपलिंग के समय व्यापार मंडल के पदाधिकारी को मौके पर बुलाया जाए ताकि सही तरीके से सैंपलिंग की कार्रवाई हो सके। इसके अतिरिक्त, यह भी मांग की गई है कि बिचौलियों की ओर से किसी भी प्रकार की अवैध वसूली रोकी जाए और फर्जी शिकायतों के आधार पर की जा रही सैंपलिंग बंद की जाए। शिकायतकर्ता की सत्यता की जांच और मिलावट के पुख्ता सबूत होने पर ही सैंपलिंग की जाए।
किसानों के खेती में कीटनाशक और रासायनिक खादों के अंधाधुंध प्रयोग से खाद्यान्न में रसायन की मात्रा बढ़ रही है। इससे कैंसर जैसी घातक बीमारियों को बढ़ावा मिल रहा है। व्यापारियों ने अनुरोध किया है कि वर्तमान स्थिति के अनुसार खाद्य पदार्थों के मानक तय किए जाएं। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में अपीलों की सुनवाई में अधिक समय लगने के कारण, धारा 70 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अपील अभिकरण की स्थापना की जाए। यहां उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष रामकुमार गुप्ता, अमित गुप्ता, शिवम सोनी, संदीप गुप्ता, सुधीर कुमार, रामकुमार गुप्ता आदि मौजूद रहे।
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अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि ज्ञापन में सबसे प्रमुख मांग यह है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में फूड एक्ट का लाइसेंस न पाए जाने पर सजा का प्रावधान समाप्त किया जाए। व्यापारियों का कहना है कि सैंपलिंग के समय व्यापार मंडल के पदाधिकारी को मौके पर बुलाया जाए ताकि सही तरीके से सैंपलिंग की कार्रवाई हो सके। इसके अतिरिक्त, यह भी मांग की गई है कि बिचौलियों की ओर से किसी भी प्रकार की अवैध वसूली रोकी जाए और फर्जी शिकायतों के आधार पर की जा रही सैंपलिंग बंद की जाए। शिकायतकर्ता की सत्यता की जांच और मिलावट के पुख्ता सबूत होने पर ही सैंपलिंग की जाए।
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किसानों के खेती में कीटनाशक और रासायनिक खादों के अंधाधुंध प्रयोग से खाद्यान्न में रसायन की मात्रा बढ़ रही है। इससे कैंसर जैसी घातक बीमारियों को बढ़ावा मिल रहा है। व्यापारियों ने अनुरोध किया है कि वर्तमान स्थिति के अनुसार खाद्य पदार्थों के मानक तय किए जाएं। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में अपीलों की सुनवाई में अधिक समय लगने के कारण, धारा 70 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अपील अभिकरण की स्थापना की जाए। यहां उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष रामकुमार गुप्ता, अमित गुप्ता, शिवम सोनी, संदीप गुप्ता, सुधीर कुमार, रामकुमार गुप्ता आदि मौजूद रहे।
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