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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Three years imprisonment to the accused in minor molesting and POCSO Act

नाबालिग से छेड़छाड़ व पाक्सो एक्ट में आरोपी को तीन साल का कारावास

Fri, 01 Oct 2021 01:24 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 01 Oct 2021 01:24 AM IST
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Three years imprisonment to the accused in minor molesting and POCSO Act
कानपुर देहात। गजनेर थाना क्षेत्र के एक गांव में नौ साल पहले हुई नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में अभियुक्त को तीन साल की कैद व 16 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट की कोर्ट में चल रही थी।
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एक गांव में 28 अगस्त 2013 को घर के अंदर सो रही नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की गई थी। उसके शोर मचाने पर आरोपी मौके से भाग गया था। मामले में किशोरी के पिता ने गांव के ही श्यामजी पर छेड़छाड़ व पाक्सो एक्ट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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इसकी सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश 13 विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट शैलेंद्र कुमार वर्मा की कोर्ट में चल रही थी। कोर्ट ने आरोपी को घटना का दोषी पाया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रशांत कुमार मिश्रा ने बताया कि अभियुक्त को दोषी पाए जाने पर अदालत ने तीन साल का कठोर कारावास व 16 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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