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Kanpur News: जानलेवा हमले में दोषी को तीन साल की कैद

Thu, 27 Mar 2025 01:00 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Thu, 27 Mar 2025 01:00 AM IST
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Three years imprisonment for the accused in the murderous attack
कानपुर देहात। कानपुर नगर के बिधनू थाना क्षेत्र गल्ला मंडी में 10 वर्षीय बालक पर हुए जानलेवा हमले के मामले की सुनवाई एफटीसी कोर्ट में चल रही थी। बुधवार को सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी को दोषसिद्ध करते हुए तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है
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बांदा क्षेत्र के जसपुरा क्षेत्र के रैयपुर निवासी उमा देवी ने साढ़ थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि वह वर्तमान में बिधनू क्षेत्र में समाधि पुलिया गल्ला मंडी में 10 वर्षीय पुत्र के साथ किराये के मकान में रह कर नौकरी करती हैं। 12 अप्रैल 2022 की सुबह वह पुत्र को कमरे में छोड़कर ड्यूटी पर गई थीं।
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उसी दौरान गांव रैयपुर का रहने वाला सुकेश उर्फ शिवकेश उसके कमरे में आया और पुत्र को बहलाकर ईरा गांव के पास गन्ने तोड़ने के बहाने खेत के अंदर ले गया। यहां पर आरोपी ने बेटे पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया और पुत्र को मरा समझ कर वहां से भाग निकला। किसी तरह घायल अवस्था में पुत्र खेत से बाहर निकला और राहगीरों की मदद से जानकारी दी। पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए 13 मई 2022 को आरोपी सुकेश उर्फ शिवकेश को चाकू के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके साथ ही उसपर शस्त्र अधिनियम का मामला दर्ज कर दोनों मामलों में आरोपपत्र अदालत में पेश किए थे। जिसकी सुनवाई अपर जिला जज/एफटीसी प्रथम सुरेंद्र सिंह की अदालत में चल रही थी।
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बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन साल कैद की सजा सुनाई। इसके साथ उस पर तीन हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर 10 दिन का अतिरिक्त कारावास काटने के आदेश दिए हैं।
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