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रास्ते से भैंस निकालने को लेकर चले थे चाकू फावड़े, अब मारपीट के मामले में तीन को एक साल की सजा
Fri, 19 Jul 2019 09:20 PM IST
प्रभापुंज मिश्रा
यूपी डेस्क, अमर उजाला, कन्नौज
यूपी डेस्क, अमर उजाला, कन्नौज
Published by: प्रभापुंज मिश्रा
Updated Fri, 19 Jul 2019 09:20 PM IST
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कोर्ट ने सुनाया फैसला (सांकेतिक तस्वीर)
- फोटो : अमर उजाला
कन्नौज में मारपीट के मामले में शुक्रवार को एससी-एसटी कोर्ट न्यायाधीश सतेंद्र कुमार ने तीन आरोपियों को एक-एक साल की सजा सुनाई है। साथ ही छह-छह हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है।
शासकीय अधिवक्ता तरुण चंद्रा ने बताया कि वादी धीरेंद्र सिंह पुत्र अहिबरन सिंह निवासी गांव तिघड़ा थाना गुरसहायगंज ने तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि 20 जुलाई 2009 को उसके भाई देवेश, अहिबरन एक अन्य साथी मोहित कुमार पुत्र सुभाषचंद्र के साथ मवेशी चराकर लौट रहे थे।
कटकैया गांव के रावेंद्र सिंह पुत्र बच्चन सिंह यादव, दिनेश सिंह पुत्र समेंद्र सिंह व शिव सिंह पुत्र रामेंद्र सिंह ने रास्ते से भैंस निकालने की बात को लेकर मारपीट कर दी। जानकारी पर वह पहुंचा तो इन लोगों ने चाकू व फावड़े से मारते हुए वहीं फेंक दिया।
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गांव के कुलदीप, अशोक व राकेश ने उसे बचाकर इलाज के लिए भर्ती कराया। इस मामले में तीनों आरोपियों को एक-एक साल की सजा सुनाई गई। बाद में सभी को जमानत मिल गई। तीनों आरोपी अब परिवीक्षा अधिकारी की निगरानी में रहेंगे।
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शासकीय अधिवक्ता तरुण चंद्रा ने बताया कि वादी धीरेंद्र सिंह पुत्र अहिबरन सिंह निवासी गांव तिघड़ा थाना गुरसहायगंज ने तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि 20 जुलाई 2009 को उसके भाई देवेश, अहिबरन एक अन्य साथी मोहित कुमार पुत्र सुभाषचंद्र के साथ मवेशी चराकर लौट रहे थे।
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कटकैया गांव के रावेंद्र सिंह पुत्र बच्चन सिंह यादव, दिनेश सिंह पुत्र समेंद्र सिंह व शिव सिंह पुत्र रामेंद्र सिंह ने रास्ते से भैंस निकालने की बात को लेकर मारपीट कर दी। जानकारी पर वह पहुंचा तो इन लोगों ने चाकू व फावड़े से मारते हुए वहीं फेंक दिया।
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गांव के कुलदीप, अशोक व राकेश ने उसे बचाकर इलाज के लिए भर्ती कराया। इस मामले में तीनों आरोपियों को एक-एक साल की सजा सुनाई गई। बाद में सभी को जमानत मिल गई। तीनों आरोपी अब परिवीक्षा अधिकारी की निगरानी में रहेंगे।