{"_id":"6748bdcba69536900009dbc4","slug":"three-fined-for-using-banned-plastic-kanpur-news-c-220-1-akb1003-119890-2024-11-29","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kanpur News: प्रतिबंधित प्लॉस्टिक इस्तेमाल करने पर तीन पर लगाया जुर्माना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Kanpur News: प्रतिबंधित प्लॉस्टिक इस्तेमाल करने पर तीन पर लगाया जुर्माना
Fri, 29 Nov 2024 12:30 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
Updated Fri, 29 Nov 2024 12:30 AM IST
विज्ञापन
डेरापुर। नगर के मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण व दुकानाें में प्रतिबंधित प्लॉस्टिक के इस्तेमाल को लेकर गुरुवार को नगर पंचायत ने अभियान चलाया। प्लास्टिक इस्तेमाल करने पर तीन दुकानदारों पर जुर्माना लगाया। साथ ही कब्जेदारों को कब्जा खाली करने के निर्देश दिए।
नगर पंचायत के ईओ कुलकमल ने बताया कि कस्बे के मुख्य मार्गों पर दुकानदारों के अतिक्रमण किए जाने व रोक के बाद भी प्रतिबंधित पॉलीथिन का प्रयोग किए जाने की शिकायतें मिल रही थी। इस पर अभियान चलाया तो अनूप किराना, अंसार किराना व कबीर किराना की दुकान सड़क पर अतिक्रमण के दायरे में मिली। साथ ही दुकानों पर प्रतिबंधित पॉलीथीन का प्रयोग करते पाया गया।
जिसके चलते तीनों दुकानदारों पर एक-एक हजार रुपये के हिसाब से तीन हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया है। साथ ही एसडीएम आवास की ओर जाने वाले मार्ग पर, मुंगीसापुर मार्ग, अतिक्रमण किए गल्ला, फल, मिष्ठान विक्रेताओं को चेतावनी दी गई है। तीन दिन में अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं। समय से अतिक्रमण न हटाने पर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
नगर पंचायत के ईओ कुलकमल ने बताया कि कस्बे के मुख्य मार्गों पर दुकानदारों के अतिक्रमण किए जाने व रोक के बाद भी प्रतिबंधित पॉलीथिन का प्रयोग किए जाने की शिकायतें मिल रही थी। इस पर अभियान चलाया तो अनूप किराना, अंसार किराना व कबीर किराना की दुकान सड़क पर अतिक्रमण के दायरे में मिली। साथ ही दुकानों पर प्रतिबंधित पॉलीथीन का प्रयोग करते पाया गया।
विज्ञापन
जिसके चलते तीनों दुकानदारों पर एक-एक हजार रुपये के हिसाब से तीन हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया है। साथ ही एसडीएम आवास की ओर जाने वाले मार्ग पर, मुंगीसापुर मार्ग, अतिक्रमण किए गल्ला, फल, मिष्ठान विक्रेताओं को चेतावनी दी गई है। तीन दिन में अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं। समय से अतिक्रमण न हटाने पर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन