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Kanpur News: एक्सपायर सामान बेचने पर हो सकती है सजा

Fri, 27 Dec 2024 12:26 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 27 Dec 2024 12:26 AM IST
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There can be punishment for selling expired goods
जसवंतनगर। कस्बे में प्रदेश सरकार व एफएसएसएआई ने व्यापारियों को गुणवत्तापरक खाद्य पदार्थ बेचने को लेकर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। शिविर में नए कानून फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के संबंध में भी जानकारी दी गई। शिविर में बड़ी संख्या में व्यापारी शामिल हुए।
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प्रशिक्षण के दौरान व्यापारियों को नए अधिनियम के तहत आने वाले कानून के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई और उन्हें बताया गया कि किस तरह गुणवत्ता परक वस्तुओं को उन्हें बेचना है। बिना नाम पता ब्रांड लगा पैकेट बंद खाद्य पदार्थ बेचने पर, एक्सपायर वस्तुएं बेचने पर उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है।
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उनको कितनी सजा हो सकती है। इसके बारे में भी जानकारी दी गई। अधिकारियों ने ऑनलाइन खरीददारी से होने वाले प्रतिस्पर्धा के बारे में भी सचेत किया और कहा कि समय रहते उत्पादों की गुणवत्ता को उच्च स्तरीय बनाए रखें। खाद्य विभाग के एसीएफ सतीश कुमार शुक्ला ने बताया कि वह खाद्य पदार्थों को खरीदते समय उनकी गुणवत्ता को भी अवश्य देखें। चांदी का वर्क लगी हुई बर्फी, रंगीन जलेबी, रंग बिरंगी खाने की वस्तुएं आदि को खरीदने से बचना चाहिए। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी सतीश कुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवकांत आदि ने भी व्यापारियों को जानकारी दीं।
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