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Kanpur News: बयान के लिए इंस्पेक्टर नहीं पहुंचे, कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट

Thu, 04 Jun 2026 01:28 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Thu, 04 Jun 2026 01:28 AM IST
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The inspector did not appear for the statement, the court issued a non-bailable warrant.
कानपुर देहात। बिल्हौर क्षेत्र के वर्ष 2013 के मारपीट के एक मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई चल रही है। विवेचक इंस्पेक्टर के बार-बार तलब किए जाने के बावजूद न्यायालय में उपस्थित न होने पर अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया है।
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बिल्हौर थाना क्षेत्र में दर्ज मारपीट के मुकदमे में लक्ष्मन उर्फ लल्लू, शंकर उर्फ रामशंकर और बबलू आरोपी हैं। मामले की सुनवाई एडीजे फास्ट ट्रैक में चल रही है। एडीजीसी ने बताया कि मुकदमे के विवेचक रहे इंस्पेक्टर शिवकांत शुक्ला का बयान होना है, लेकिन न्यायालय के कई आदेशों के बावजूद वह न तो अदालत में उपस्थित हुए और न ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बयान दर्ज कराया।
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न्यायालय ने चार नवंबर, 18 नवंबर 2025, 15 दिसंबर 2025, 12 जनवरी 2026 और चार फरवरी 2026 को उनकी उपस्थिति सुनिश्चित कराने के आदेश जारी किए थे। इसके बावजूद अनुपस्थित रहने से मुकदमे की सुनवाई प्रभावित हो रही थी।
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इस पर अदालत ने बुधवार को इंस्पेक्टर शिवकांत शुक्ला के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए एसपी ईओडब्ल्यू लखनऊ को निर्देश दिया है कि उन्हें एक जुलाई तक न्यायालय में उपस्थित कराया जाए। आदेश का पालन न होने पर मामले को उच्च न्यायालय इलाहाबाद स्थानांतरित करने की चेतावनी भी दी गई है।
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