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Kanpur News: अपहरण व हत्या के मामले में आरोपी को अदालत ने ठहराया दोषी
Sat, 11 Oct 2025 01:25 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
Updated Sat, 11 Oct 2025 01:25 AM IST
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कानपुर देहात। डेरापुर थाना क्षेत्र में अपहरण व हत्या के मामले की सुनवाई एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट-प्रथम में चल रही थी। शुक्रवार को अदालत ने गवाह व साक्ष्यों के आधार पर एक अभियुक्त को दोषी ठहराया। साथ ही सजा के बिंदुओं पर सुनवाई के लिए अगली तिथि निर्धारित की है।
डेरापुर थानाक्षेत्र के रैंगवा निवासी राजेश उर्फ पप्पू का 16 मई 2003 गायब हो गए थे। उनके भाई रवींद्र कुमार ने मुंगीसपुर के राजू, जरौली निवासी प्रमोद कुमार व संतोष के खिलाफ डेरापुर थाना में अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। दो दिन बाद राजेश का शव बरामद हुआ था। इस मामले में पुलिस ने तीनों काे जेल भेजने के साथ उनके खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। पुलिस जांच में अपहरण व हत्या की साजिश करने में निम्दापुर के महेंद्र कटियार व सट्टी थाना क्षेत्र के ढिकची निवासी रमेश कटियार का नाम सामने आया था।
इसके बाद पुलिस ने इनके खिलाफ भी आरोप पत्र अदालत में पेश किए थे। दोनों पत्रावलियाें की सुनवाई अदालत में चल रही थी। वर्ष 2006 में अदालत ने साक्ष्य के अभाव में राजू, प्रमोद, संतोष को दोषमुक्त कर दिया था। इधर दूसरी पत्रवली की सुनवाई एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम की अदालत में चल रही थी।
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सुनवाई के दौरान 30 नवंबर 2021 को अभियुक्त रमेश की मृत्यु होने के कारण महेंद्र कटियार के खिलाफ सुनवाई की गई। इसमें पुलिस की विवेचना व गवाहों के बयानों पर अदालत ने अपहरण व हत्या की साजिश में महेंद्र को दाेषी करार दिया है। दोषी महेंद्र के अदालत में हाजिर न होने पर उसकी गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट जारी किया है। साथ ही सजा के बिंदुओं पर सुनवाई के लिए 18 अक्तूबर की तिथि निर्धारित की है।
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डेरापुर थानाक्षेत्र के रैंगवा निवासी राजेश उर्फ पप्पू का 16 मई 2003 गायब हो गए थे। उनके भाई रवींद्र कुमार ने मुंगीसपुर के राजू, जरौली निवासी प्रमोद कुमार व संतोष के खिलाफ डेरापुर थाना में अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। दो दिन बाद राजेश का शव बरामद हुआ था। इस मामले में पुलिस ने तीनों काे जेल भेजने के साथ उनके खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। पुलिस जांच में अपहरण व हत्या की साजिश करने में निम्दापुर के महेंद्र कटियार व सट्टी थाना क्षेत्र के ढिकची निवासी रमेश कटियार का नाम सामने आया था।
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इसके बाद पुलिस ने इनके खिलाफ भी आरोप पत्र अदालत में पेश किए थे। दोनों पत्रावलियाें की सुनवाई अदालत में चल रही थी। वर्ष 2006 में अदालत ने साक्ष्य के अभाव में राजू, प्रमोद, संतोष को दोषमुक्त कर दिया था। इधर दूसरी पत्रवली की सुनवाई एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम की अदालत में चल रही थी।
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सुनवाई के दौरान 30 नवंबर 2021 को अभियुक्त रमेश की मृत्यु होने के कारण महेंद्र कटियार के खिलाफ सुनवाई की गई। इसमें पुलिस की विवेचना व गवाहों के बयानों पर अदालत ने अपहरण व हत्या की साजिश में महेंद्र को दाेषी करार दिया है। दोषी महेंद्र के अदालत में हाजिर न होने पर उसकी गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट जारी किया है। साथ ही सजा के बिंदुओं पर सुनवाई के लिए 18 अक्तूबर की तिथि निर्धारित की है।