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सिक्के लीगल टेंडर हैं, नहीं लिया तो हो सकती है उम्रकैदः आरबीआई
टीम डिजिटल, अमर उजाला, कानपुर
Updated Fri, 06 Oct 2017 04:18 PM IST
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कोई भी इन्हें लेने से मना नहीं कर सकता
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 20 नवंबर 2016 को एक सर्कुलर जारी किया था। इसमें स्पष्ट किया गया था कि सिक्के लीगल टेंडर हैं। कोई भी इन्हें लेने से मना नहीं कर सकता है। इसलिए सिक्कों को चलन में रखा जाएगा। अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित का कहना है कि सिक्के भारतीय मुद्रा हैं। सरकार सिक्कों की टकसाल में ढलाई कराती है। यह लीगल टेंडर हैं। इन्हें लेने से इनकार करना राजद्रोह की श्रेणी में आता है। राजद्रोह में उम्रकैद तक की सजा है।
आरबीआई अफसरों के साथ बैठक जल्द
कानपुर के जिलाधिकारी सुरेंद्र सिंह का कहना है कि सिक्के लीगल टेंडर हैं। इन्हें लेने से कोई इनकार नहीं कर सकता है। यह समस्या गंभीर है। जल्द ही आरबीआई अफसरों, लीड बैंक मैनेजर और स्थानीय बैंक अफसरों के साथ बैठक कर समस्या का समाधान कराया जाएगा।
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आरबीआई अफसरों के साथ बैठक जल्द
कानपुर के जिलाधिकारी सुरेंद्र सिंह का कहना है कि सिक्के लीगल टेंडर हैं। इन्हें लेने से कोई इनकार नहीं कर सकता है। यह समस्या गंभीर है। जल्द ही आरबीआई अफसरों, लीड बैंक मैनेजर और स्थानीय बैंक अफसरों के साथ बैठक कर समस्या का समाधान कराया जाएगा।
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