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Kanpur News: व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर निर्देश मामले का मुख्य श्रमायुक्त ने लिया संज्ञान

Thu, 13 Mar 2025 01:36 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 13 Mar 2025 01:36 AM IST
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The Chief Labor Commissioner took cognizance of the matter by creating a WhatsApp group
कानपुर। बैंक कर्मियों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उन्हें निर्देश देने मामले का मुख्य श्रमायुक्त (केंद्रीय), नई दिल्ली ने संज्ञान लिया है। उप मुख्य श्रमायुक्त (केंद्रीय) कानपुर को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वी बैंकर्स की ओर से इस संबंध में शिकायत की गई थी। बैंक प्रबंधन को नोटिस भेजने और जांच करने के निर्देश दिए गए हैं।
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वीं बैंकर्स के राष्ट्रीय महामंत्री आशीष मिश्रा ने बताया कि पंजाब नेशनल बैंक की ओर से व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर निर्देश देने और व्यक्तिगत व्हाट्सएप ग्रुप पर कार्य का आदेश देने संबंधी निर्देशों के विरोध में फरवरी 2023 में तत्कालीन उप मुख्य श्रमायुक्त (केंद्रीय) कानपुर, के शेखर ने आदेश जारी किया था। इसमें बैंक को कर्मचारियों की सेवा स्थिति के खिलाफ इस तरह के ग्रुप बनाने या व्यक्तिगत रूप से कर्मचारी को व्हाट्सएप पर कार्य और लक्ष्य संबंधित निर्देश न देने के आदेश दिए थे। इसके बाद भी फरवरी 2025 में पीएनबी के मुख्य कार्यालय के सहायक महाप्रबंधक की ओर से सब स्टॉफ के व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का सर्कुलर जारी किया गया था। इसके विरोध में एसोसिएशन के राष्ट्रीय संयोजक कमलेश चतुर्वेदी ने मुख्य श्रमायुक्त (केंद्रीय) से शिकायत की गई।
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इस पर मुख्य श्रमायुक्त केंद्रीय ने निर्देशों के उल्लंघन पर उप मुख्य श्रमायुक्त (केंद्रीय) कानपुर को निर्देशित किया गया है कि मामले को औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के प्रावधानों के तहत बैंक प्रबंधन को नोटिस जारी करते हुए शिकायत की जांच की जाए। महामंत्री ने बताया कि बैंक कर्मचारियों की सेवा स्थिति शास्त्री अवार्ड, देसाई अवार्ड और द्विपक्षीय समझौते के जरिये तय होती है जो नियमों का उल्लंघन है।
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