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Mahoba News: युवक पर जानलेवा हमले का मामला, अभियुक्त को मिली पांच साल की कैद

Sat, 23 Jul 2022 05:50 PM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, महोबा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, महोबा Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Sat, 23 Jul 2022 05:50 PM IST
सार

महोबा जिले में जानलेवा हमला करने के नौ साल पुराने मामले में अदालत ने अभियुक्त को पांचसाल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। 

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the case of murderous attack on the youth in mahoba, the accused got five years of imprisonment
पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में जानलेवा हमले के नौ साल पुराने मामले में अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) राकेश कुमार गौतम ने शनिवार को फैसला सुनाया। दोषसिद्घ होने पर अभियुक्त को पांच वर्ष के कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

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कोतवाली चरखारी के बगरौन गांव निवासी इंद्रपाल ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 18 अक्तूबर 2012 की रात करीब नौ बजे वह अपने दूसरे मकान पर सोने जा रहा था। रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे लाखन सिंह, राजू उर्फ गुलाब सिंह व मनीष विश्वकर्मा ने उसे देखते ही जान से मारने को कहा। बाद में तीनों ने जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। 
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उसके शरीर के अलग-अलग हिस्सों में गोली लगी और वह घायल होकर गिर पड़ा। अन्य ग्रामीणों को ललकारने पर आरोपी भाग निकले। इंद्रपाल की तहरीर पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ जानलेवा हमले का मामला दर्ज किया था। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार गौतम ने सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। 

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मुकदमे की पैरवी कर रहे जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता सुरेंद्र प्रताप सिंह राजपूत ने बताया कि घटना में मनीष पर दोष सिद्घ पाया गया। अभियुक्त को पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी ठोका गया।

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